सूकर विकास योजना के लिए 15 तक करें आवेदन
डीएम अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय लक्ष्य के अनुरूप जिले के सूकरपालकों को 90 प्रतिशत के अनुदान पर सूकर वितरित किया जाना है.
जहानाबाद नगर. डीएम अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय लक्ष्य के अनुरूप जिले के सूकरपालकों को 90 प्रतिशत के अनुदान पर सूकर वितरित किया जाना है. जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि सूकर विकास योजना के तहत सूकर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन जिला पशुपालन कार्यालय में एक से 15 जनवरी तक प्राप्त किया जा रहा है. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन जिला पशुपालन कार्यालय, घोड़ा अस्पताल अथवा नजदीकी पशु चिकित्सकालय में जमा कर सकते हैं.
लक्ष्य के अनुरूप सूकरपालकों को 90 प्रतिशत के अनुदान पर वितरित किया जाना है सूकर
सूकर विकास योजना के तहत आवेदक को वांछित कागजात में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक खाता की छाया प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति तथा आवेदक को आवेदन के समय बचत खाते में कम से कम 2100 रुपये रहना आवश्यक है. सूकर विकास योजना के तहत सूकरपालकों को दो मादा सूकर व एक नर सूकर 90 प्रतिशत के अनुदानित दर पर वितरित की जायेगी. योजना की लागत 21,600 रुपये विभाग द्वारा निर्धारित है, जिसमें सूकर का बीमा खर्च भी निर्धारित किया गया है. पात्र आवेदक द्वारा केवल 10 प्रतिशत 2160 रुपये व्यय किया जाना है. जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले के सूकरपालकों से अपील किया गया है कि योजना का लाभ उठाने के लिए 15 जनवरी तक आवेदन जमा करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है