जहानाबाद नगर
. लोकसभा चुनाव के अभ्यर्थियों को तथा उनके प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ताओं, लेखा दल के कर्मियों तथा सहायक व्यय पर्यवेक्षक के लिए लेखा समाधान बैठक का आयोजन किया गया.
समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सभी अभिकृतियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 78 के तहत चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय के अंतिम व्यय लेखा को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. इसकी जानकारी दी गयी. अभ्यर्थियों द्वारा अपना दैनिक व्यय पंजी, बिल, वाउचर, साक्ष्य फोल्डर से संबंधित दस्तावेज के साथ निर्वाचन व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया. चुनाव मैदान में उतरे अभ्यर्थियों अथवा उनके प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा चुनाव खर्च से संबंधित जानकारी दी गयी. इस दौरान उन्हें अंतिम लेखा विवरण एवं दाखिला व लेखा समाधान के निमित शेष बचे लेखा कार्य अद्यतन करने में सहयोग भी प्रदान किया गया. चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव खर्च का अंतिम ब्योरा दिया गया. चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि सीमा के अंदर ही सभी प्रत्याशियों द्वारा खर्च दिखाया गया है.
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