गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार अपराधियों को न्यायालय ने पाया दोषी

पांच वर्ष पूर्व हुलासगंज बाजार के एक मिठाई दुकान संचालक रजनीकांत पांडेय को चार अपराधियों द्वारा दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार अपराधियों को अंततः चार वर्ष पांच माह बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 द्वारा दोषी करार दिया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | April 16, 2024 10:45 PM
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हुलासगंज. पांच वर्ष पूर्व हुलासगंज बाजार के एक मिठाई दुकान संचालक रजनीकांत पांडेय को चार अपराधियों द्वारा दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार अपराधियों को अंततः चार वर्ष पांच माह बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 द्वारा दोषी करार दिया गया. गौरतलब हो कि हुलासगंज बाजार स्थित नंदनी मिष्ठान भंडार में नशे में धूत चार अपराधियों द्वारा नाश्ता करने के बाद काउंटर मैन द्वारा पैसे की मांग करने पर पहले तो कांउटर मैन के साथ मारपीट की गई थी तथा इसी क्रम में बीच-बचाव कर रहे संचालक रजनीकांत पांडेय को गोली मारी दी गई जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी थी. घटना में शामिल चारों अपराधियों की शिनाख्त दुकान में लगे वीडियो फुटेज के आधार पर की गयी थी. इस हत्याकांड में शामिल चारों अपराधियों में धीरज कुमार, ग्राम खौना, प्रभात कुमार एवं आदित्य पांडेय ग्राम कंदौल थाना हुलासगंज तथा रौशन कुमार ग्राम मणिचक थाना इस्लामपुर के रहने वाला बताया गया है. इस हत्याकांड को लेकर हुलासगंज बाजार में दो दिनों तक व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी थीं तथा इलाके के युवकों ने कैंडल मार्च निकालकर शोक संवेदना प्रकट की थी. इस मामले के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 मो जावेद अहमद ख़ां के द्वारा धारा 302 के तहत वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को चारों को दोषी ठहराया तथा 20 अप्रैल को सजा सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी है.

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