जहानाबाद.
अब सभी प्रकार के वाहन मालिकों को गाड़ी की आरसी और वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस का अपने मोबाइल से आधार कार्ड की तरह लिंक करना जरूरी हो गया है. इसके साथ ही अपना नाम पता और एड्रेस भी अपडेट करना होगा. आरटीओ ऑफिस में अपने वहां के आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इस मोबाइल नंबर को लिंक करना है जो आधार से जुड़ा हुआ है. ऐसा नहीं करने पर उनकी गाड़ी अगर रोड पर चलती नजर आई अथवा वाहन चालक वाहन चलाते नजर आए तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग के विभिन्न धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई होगी और उनका चालान कट जाएगा. परिवहन विभाग के द्वारा वाहन मालिकों और वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए यह तैयारी की जा रही है. प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पिछले महीने सभी जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. अब सभी प्रकार के वाहन मालिकों को अपने जिले के जिला परिवहन कार्यालय में जाकर अथवा ऑनलाइन वाहन की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को अपने मोबाइल से लिंक करना होगा. यह कार्य उस जिला परिवहन कार्यालय में होगा जहां उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है अथवा जिस परिवहन कार्यालय से उनकी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया गया है. इस मोबाइल नंबर को आरसी अथवा ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करना होगा जो मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड और किसी बैंक के बचत खाते से लिंक है.राज्य परिवहन विभाग के द्वारा आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को मोबाइल से जोड़ने की यह तैयारी अपनी सुविधा के लिए कर रहा है ताकि किसी परिस्थिति में किसी वाहन अथवा ड्राइविंग लाइसेंस के सिलसिले में किसी भी प्रकार के निर्देश की सूचना तुरंत वाहन मालिक अथवा वाहन चालक के पास पहुचाई जा सके. वाहन का फिटनेस फेल हो रहा है अथवा इंश्योरेंस खत्म हो रहा है या पॉल्यूशन का पेपर फेल हो चुका है. इसकी सूचना वाहन मालिक और चालक को उनके मोबाइल पर तुरंत मिल जाएगी. इसके अलावा अगर वाहन चालक किसी परिवहन नियम का उल्लंघन करता है या ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो इस मामले में चालान काटकर उसकी कॉपी तुरंत संबंधित वाहन मालिक और वाहन चालक के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा. यानी किसी वाहन मालिक या चालक को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी. इसके माध्यम से समय-समय पर विभाग के द्वारा निर्देश वाहन मालिक अथवा चालक को दिए जायेंगे. दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित की पहचान की जा सकेगी. गाड़ी का आरसी डाउनलोड किया जा सकेगा. इसके साथ ही वाहन मालिक अथवा वाहन चालक अपने निवास स्थान का पूरा पता भी अपडेट करेंगे जहां वह वर्तमान में रह रहे हैं. अगर आरसी अथवा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय उन्होंने दूसरा पता दिया था और वर्तमान समय में किसी दूसरे पते पर रह रहे हैं तो इसकी जानकारी अभिलंब परिवहन कार्यालय को देनी होगी. वैसे भी वाहन मालिक अथवा वाहन चालक को अपना पता बदलने के 30 दिन के भीतर इसकी स्थिति सूचना परिवहन कार्यालय को देना अनिवार्य है ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है