25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मुदई के स्थान पर दूसरे को खड़ा कर सुलहनामा लगाने पर गया जेल

्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत फर्जी महिला को खड़ा कर सुलहनामा लगाने तथा गवाही कराने पर मुदालय को जेल भेज दिया. अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि अरवल थाना कांड संख्या 422/20 के मुदई सोनी देवी पति संतोष सिंह ग्राम खानकुलीपुर थाना अरवल ने खानकुलीपुर निवासी अरविंद कुमार पिता जगदीश यादव के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था.

अरवल. व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत फर्जी महिला को खड़ा कर सुलहनामा लगाने तथा गवाही कराने पर मुदालय को जेल भेज दिया. अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि अरवल थाना कांड संख्या 422/20 के मुदई सोनी देवी पति संतोष सिंह ग्राम खानकुलीपुर थाना अरवल ने खानकुलीपुर निवासी अरविंद कुमार पिता जगदीश यादव के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था. मामले की सुनवाई के दौरान गलत तरीके से अरविंद कुमार ने सुलहनामा के लिए दूसरी महिला को मुदई बनाकर सुलहनामा के लिए आवेदन दिया था. आवेदन के दौरान दूसरे महिला फर्जी तरीके से कोर्ट में खड़ा कर दिया था और गवाही भी दिलवाया. फर्जी महिला की पहचान पटना जिला के विक्रम थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के चंचली कुमारी पिता सुभाष सिंह के रूप में हुआ है जिसका खुलासा तब हुआ जब सोनी देवी ने कोर्ट को बताया कि किसी प्रकार का सुलहनामा के लिए आवेदन नहीं दिया है जिसके बाद न्यायालय ने ऑफिशियल कम्प्लेन्ट सं 01/24 दर्ज कर मुदालय अरविंद कुमार को जेल भेज दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें