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Jehanabad : 31 मार्च तक इ-केवाइसी नहीं कराने पर राशन मिलना हो जायेगा बंद

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा लक्षित जविप्र के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गयी थी.

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जहानाबाद नगर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा लक्षित जविप्र के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गयी थी. पुनः भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 मार्च तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है. इसी परिप्रेक्ष्य में डीएम अलंकृता पांडेय द्वारा जिले में लंबित ई-केवाइसी में कमी लाने के लिए सभी प्रखंडों में विशेष शिविर लगाने का निर्देश सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया था. प्रखंडों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिससे कि लाभुक अपना इ-केवाइसी आसानी से कर सकें. वरीय पदाधिकारी अपर समाहर्ता विभागीय जांच विनय कुमार सिंह द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र निरीक्षण करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को इ-केवाइसी में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए निर्देशित भी किया गया है. जिले के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया गया कि राशन कार्ड में अंकित सदस्य की आधार सीडिंग 31 मार्च तक अनिवार्यतः करा लें. प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित इ-पॉश यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं. वर्तमान में फेशियल इ-केवाइसी की सुविधा भी आरंभ कर दिया गया है, जिसके द्वारा कोई भी लाभुक अपने मोबाइल फोन से किसी भी स्थान से मेरा इ-केवाइसी एप के माध्यम से अपना सकते हैं.

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