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हत्या के दो अलग-अलग मामलों में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने कोसडिहरा निवासी अमरेंद्र शर्मा एवं अरविंद शर्मा की हत्या के दो अलग-अलग मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया था. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी एवं उसके पिता सुधीर कुमार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 18, 2024 2:36 PM

जहानाबाद नगर. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने कोसडिहरा निवासी अमरेंद्र शर्मा एवं अरविंद शर्मा की हत्या के दो अलग-अलग मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया था. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी एवं उसके पिता सुधीर कुमार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियुक्त ग्राम कोसडिहरा परसबिगहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. बताते चलें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़िता को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया गया है. दोनों मामलों में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि दोनों मामला परसबिगहा थाना से संबंधित है. पहला मामला है कि मृतक अमरेंद्र कुमार ने अपने फर्द बयान में बताया था कि 11 अक्टूबर 2019 को दोपहर में अपने घर से जहानाबाद बाइक से जा रहे थे, इसी बीच सुधीर कुमार व उसका पुत्र बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी दोनों पिस्तौल से फायर कर दिया, गोली अमरेंद्र कुमार के पेट में लगी और वह गंभीर रूप से जख्मी होकर नीचे गिर गया, तभी कर्राहने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण व परिवारवालों के सहयोग से आनन-फानन में जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. इलाज के क्रम में अमरेंद्र शर्मा की मृत्यु हो गयी. परसबिगहा थाना में दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 212/19 दर्ज किया गया. बताते चलें कि अभियुक्त बिट्टू कुमार को जुवेनाइल घोषित किया गया. कुछ दिनों बाद अभियुक्त बिट्टू कुमार उर्फ बाला जी, बाल गृह से भाग कर अमरेंद्र हत्याकांड मुकदमे में गवाह रहे बड़े भाई अरविंद कुमार को मुकदमे में समझौता करने व मुकदमा वापस लेने की धमकी देने लगा. समझौता नहीं करने के कारण अभियुक्त बिट्टू कुमार और और उसके पिता सुधीर कुमार साजिश रच कर 13 नवंबर 2022 को अरविंद शर्मा कि दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. बताते चलें कि अरविंद शर्मा जहानाबाद में एक निजी मैरेज हॉल में रात प्रहरी का काम करता था. प्रतिदिन अपने काम पर जाने के दरम्यान कोसडिहरा मोड़ पर पहुंचकर बस का इंतजार कर रहा था, तभी पहले से घात लगाए दोनों अभियुक्तों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया था. वहीं अरविंद शर्मा की मृत्यु इलाज के क्रम हो गयी थी. सूचिका प्रतिमा देवी द्वारा परसबिगहा थाना में दोनों अभियुक्तों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया.

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