31.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शराब तस्कर को पांच वर्षों के कारावास की सजा, जुर्माना

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम पुष्पम कुमार झा की अदालत ने बिमनि एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए शराब तस्कर विक्की मांझी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है और एक लाख रूपये जुर्माना लगाया है.

जहानाबाद नगर. अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम पुष्पम कुमार झा की अदालत ने बिमनि एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए शराब तस्कर विक्की मांझी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है और एक लाख रूपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी विक्की मांझी ग्राम काको मुसहरी के काको थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि बीते 8 मई 2022 को 11 बजे सहायक पुलिस अवर निरीक्षक दुर्गा चौधरी छापेमारी दल के साथ शराब तस्करों के विरुद्ध बीबीपुर मुसहरी से छापामारी करके लौट रहे थे तो उसी समय दुर्गा चौधरी को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी काको मुसहरी टोली के पास महुआ शराब का बिक्री कर रहा है. दल-बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस बल के द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया. आरोपी व्यक्ति के पास से 12 लीटर देसी महुआ शराब बरामद कर जब्त किया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर काको थाना द्वारा प्राथमिकी 86/ 22 दर्ज किया गया. लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार करते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें