हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने कमलेश ठाकुर हत्याकांड मामले में दोषी करार अभियुक्त उपेंद्र भगत को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र लोदीपुर गांव का रहने वाला है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 9, 2024 10:34 PM
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जहानाबाद नगर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने कमलेश ठाकुर हत्याकांड मामले में दोषी करार अभियुक्त उपेंद्र भगत को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र लोदीपुर गांव का रहने वाला है. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि यह मामला करपी थाना 250/20 से संबंधित है, जिसमें मृतक का पुत्र रंजीत ठाकुर ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही रहने वाले उपेंद्र भगत एवं परमेश्वर भगत से झगड़ा-झंझट होते रहता था. इसी विवाद को लेकर उपेंद्र भगत अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं लोहे की रॉड से सूचक के पिता कमलेश ठाकुर के सिर पर मारा जिससे कमलेश ठाकुर लहूलुहान होकर गिर गया. हल्ला हंगामा होने पर अभियुक्त मौके से फरार हो गए थे, वहीं कमलेश ठाकुर को जख्मी हालत में ग्रामीणों के सहयोग से करपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था.

वहीं इलाज के क्रम में कमलेश ठाकुर की मृत्यु हो गयी थी. लिहाजा मामला न्यायालय पहुंचा, जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले में सुनवाई करते हुए बीते बुधवार को अभियुक्त उपेन्द्र भगत को दोषी करार दिया था और एक अभियुक्त परमेश्वर भगत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत आरोपी उपेंद्र भगत को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया.

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