दहेज के लिए बहू की हत्या के मामले में सास को 10 साल का कठोर कारावास

दहेज की मांग को लेकर बहू की हत्या मामले में दोषी करार सास सुमंती देवी के सजा के बिंदु पर सोमवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद एडीजे आठ कुमार कौशल किशोर की अदालत ने सास सुमंती देवी को बहू की हत्या में 10 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया.

By Prabhat Khabar Print | July 1, 2024 11:23 PM

जहानाबाद नगर

. दहेज की मांग को लेकर बहू की हत्या मामले में दोषी करार सास सुमंती देवी के सजा के बिंदु पर सोमवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद एडीजे आठ कुमार कौशल किशोर की अदालत ने सास सुमंती देवी को बहू की हत्या में 10 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया. उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक अमरनाथ कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर ( टेहटा ओपी) थाना क्षेत्र के सूपी गांव निवासी रूमा देवी ने दामाद अभिषेक कुमार तथा सास सुमंती देवी को नामजद कर मखदुमपुर थाना में कांड संख्या 76 /2021 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में मृतका की मां ने आरोप लगायया था कि उसने अपनी बेटी पूनम कुमारी की शादी अभिषेक कुमार के साथ वर्ष 2018 में किया था.

शादी के बाद से ही पति एवं सास दहेज में बाइक की मांग को लेकर मेरी बेटी को बराबर मारपीट कर प्रताड़ित करते रहते थे. कुछ दिन पूर्व ससुराल के लोग मेरी बेटी से गहना जेवर भी छीन लिए थे और कहते थे कि इसे ले जाओ, नहीं रखेंगे. बाइक नहीं मिलेगा, तो नहीं रखेंगे. 24 फरवरी 2021 को रात में एक बजे फोन से सूचना मिली कि आपकी बेटी पूनम की तबीयत खराब है. कुछ देर के बाद पुनः सूचना दिया कि आपकी बेटी को सांप काट लिया और मुंह से झाग निकल रहा है. यह सूचना पर जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी. उसके गले और पैर में खरोच का निशान था. मृतका की मां ने आरोप लगाया था कि पति और सास ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है. इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किये गये थे

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