हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद के साथ अर्थदंड की मिली सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्रवण कुमार को दोषी करार करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 9, 2024 10:36 PM

हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद के साथ अर्थदंड की मिली सजा जहानाबाद नगर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्रवण कुमार को दोषी करार करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त ग्राम धनगावां जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र का निवासी है. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बताया कि यह मामला जहानाबाद नगर थाना कांड संख्या 841/18 से संबंधित है. उन्होंने आगे बताया कि यह घटना 21 अक्टूबर 2018 की है. जब सूचक करण कुमार का बड़ा भाई बीरा बिंद अभियुक्त के घर अपने मजदूरी का पैसा मांगने गया था, पैसे को लेकर अभियुक्त और मृतक में मामूली विवाद हुआ था, विवाद इतना बढ़ा कि हत्या की नौबत आ गयी. दरअसल अभियुक्त ठेकेदार था और उसके यहां मृतक मजदूरी का काम किया करता था. धनगावां स्थित एसएस कॉलेज में बीरा बिन्द की हत्या कर पेड़ में बांधकर उसके शव को लटका दिया गया. सुबह होते ही शव को देखकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे में लिया गया और छानबीन शुरू कर दी गयी. वहीं सूचक के द्वारा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार के द्वारा मामले में दस गवाहों की गवाही करायी गयी. न्यायालय के द्वारा गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषी पाते हुए आश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार अर्थदंड एवं धारा 201 में दो साल का कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की रकम नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को निर्देश दिया है कि मृतक के माता-पिता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत सहायता प्रदान किया जाये.

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