झूठे दस्तावेज पेश करने पर किशोर की मां को भेजा जेल
किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी ने किशोर की मां को झूठे दस्तावेज पेश करने पर जेल भेज दिया है. दरअसल किशोर न्याय परिषद में एक मामला विधि विरुद्ध बालक के आयु निर्धारण के लिए चल रहा था और किशोर की मां के द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र दाखिल किया गया था.
जहानाबाद. नगर
किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी ने किशोर की मां को झूठे दस्तावेज पेश करने पर जेल भेज दिया है. दरअसल किशोर न्याय परिषद में एक मामला विधि विरुद्ध बालक के आयु निर्धारण के लिए चल रहा था और किशोर की मां के द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र दाखिल किया गया था. बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के माध्यम से उक्त विद्यालय के प्राचार्य से बच्चे का प्रवेश रजिस्टर मंगाया था. मध्य विद्यालय सदिसोपुर के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार ने बोर्ड के समक्ष बताया कि उपरोक्त नाम का कोई भी बच्चा मेरे विद्यालय में वर्ष 2010 से 2024 तक नामांकित ही नहीं है. साथ ही मेरे द्वारा इस बच्चा का टीसी निर्गत नहीं किया गया है, मैं खुद ही टीसी अपने लिखावट में ही निर्गत करता हूं. प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे की मां द्वारा प्रस्तुत स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र पूरी तरह से गलत और जाली दस्तावेज है. मां और बच्चे दोनों ने स्वीकार किया कि जो प्रमाणपत्र पेश किया गया है वह जाली है. साथ ही बताया की झूठा और जाली प्रमाण पत्र एक व्यक्ति धनंजय कुमार उर्फ कुक्कू जो बिहटा थाना क्षेत्र केनहापुर निवासी बताया जाता है, उसी के द्वारा बनाया गया है. बच्चे की मां गुड़िया देवी ने यह भी कहा कि धनंजय कुमार लंबे अरसे से झूठे और जाली दस्तावेज बनाता रहा है. बच्चे की मां ने किशोर न्याय बोर्ड के साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया है. इस तरह उसने झूठे शपथ पत्र के रूप में झूठी गवाही दी है. गुड़िया देवी और धनंजय कुमार उर्फ कुक्कू दोनों ने आईपीसी की धारा 193, 465 और 468 के तहत अपराध किया है. किशोर न्याय बोर्ड ने बच्चे की मां को हिरासत में लेते हुए संज्ञान लेने के लिए सीजेएम की अदालत में मामला को भेज दिया है.
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