गोली मारने के आरोप में दोषियों को तीन वर्षों के कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जावेद अहमद खान ने जान मारने के नियत से गोली मारने के आरोप में ग्राम करपी बाजार थाना करपी जिला अरवल निवासी महेश प्रसाद, मुन्ना प्रसाद व कमलेश प्रसाद को दोषी पाते हुए धारा 452 एवं 324 आइपीसी में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 27 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की सजा सुनायी है और प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 26, 2024 10:56 PM

जहानाबाद नगर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जावेद अहमद खान ने जान मारने के नियत से गोली मारने के आरोप में ग्राम करपी बाजार थाना करपी जिला अरवल निवासी महेश प्रसाद, मुन्ना प्रसाद व कमलेश प्रसाद को दोषी पाते हुए धारा 452 एवं 324 आइपीसी में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 27 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की सजा सुनायी है और प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड की रकम नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा अभियुक्तों को भुगतनी होगी. अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक ग्राम करपी बाजार निवासी मोहन प्रसाद खत्री ने करपी थाना कांड संख्या 83/2004 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि चार अक्तूबर 2004 रात करीब साढ़े सात बजे मैं तथा मेरा भाई सतेंद्र प्रसाद खत्री घर में बैठकर बात कर रहे थे, इसी बीच अन्य अभियुक्तों के साथ महेश प्रसाद व मुन्ना प्रसाद ने अपने हाथ में लिए पिस्तौल लेकर छत पर चढ़ गया और जान मारने के नियत से फायर कर दिया, जो मेरे भाई सत्येंद्र प्रसाद खत्री का बाया जांघ व बाये हाथ के उंगली में गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद द्वारा कुल तेरह गवाही की गवाही न्यायालय में करायी गयी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

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