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भतीजे के हत्या मामले में आरोपित चाचा व तीन चचेरा भाई दोषी करार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने सगा भतीजा रौशन हत्याकांड में शामिल चाचा श्रवण साव समेत तीनों चचेरे भाई विकास कुमार, लड्डू कुमार एवं राजकिशोर कुमार को हत्या के मामले में दोषी पाया है.

जहानाबाद नगर.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने सगा भतीजा रौशन हत्याकांड में शामिल चाचा श्रवण साव समेत तीनों चचेरे भाई विकास कुमार, लड्डू कुमार एवं राजकिशोर कुमार को हत्या के मामले में दोषी पाया है. चारों अभियुक्त डोहिया ग्राम परसबिगहा थाना क्षेत्र का निवासी हैं. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक सरजून साव ने अपने फर्द बयान में बताया था कि बीते 14 जून 2021 को संध्या 7 बजे वह अपने पुत्र रौशन कुमार के साथ घर पर खाना खा रहा था, उसी क्रम में सूचक का बड़ा भाई श्रवण साव अपने तीनो बेटों के साथ दरवाजे पर आकर हल्ला करने लगा तथा गाली-गलौज करने लगा. इसी दरम्यान श्रवण साव ने सरजून साव से कहा कि तुमलोग मेरे जमीन पर पिलर बना दिये हो, हम उसे कबाड़ देंगे. इतने में ही सरजून साव का लड़का रौशन कुमार ने कहा कि आप लोग अभी शराब के नशे में है. कल सुबह इस बारे में बात करते हैं, इतने में ही श्रवण साव आग-बबूला हो गया और अपने तीनों बेटों के साथ अपने सगे भतीजे रौशन के सर पर खंती से हमला कर दिया, जिससे रौशन कुमार लहूलूहान होकर जमीन पर बेहोशी हालत में गिर गया था. वहीं मौके से सभी अभियुक्त फरार हो गये. आनन-फानन में रौशन कुमार को सदर अस्पताल जहानाबाद लाया गया जहां उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. इलाज के क्रम में रौशन कुमार की मृत्यु हो गई थी. मृतक के पिता ने परसबिगहा थाने में चारों अभियुक्तों को नामजद करते हुए प्राथमिकी 99/21 दर्ज कराया था.

अपर लोक अभियोजक के द्वारा आठ गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत दोषी करार करते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 19 नवंबर को मुकर्रर की गयी है.

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