दहेज प्रताड़ना में तीन साल की कैद

भभुआ कोर्ट : एसडीजेएम विभा द्विवेदी की अदालत ने सोनहन थाना अंतर्गत किरकला निवासी प्यारे राम को दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. गौरतलब है कि सोनहन निवासी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 13, 2017 10:31 AM
भभुआ कोर्ट : एसडीजेएम विभा द्विवेदी की अदालत ने सोनहन थाना अंतर्गत किरकला निवासी प्यारे राम को दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
गौरतलब है कि सोनहन निवासी तेजू राम अपनी बेटी बिजली देवी की शादी किरकला गांव के दुखंती राम के पुत्र प्यारे राम के साथ की थी. ससुरालवाले बिजली देवी को मात्र दो-तीन माह ठीकठाक से रख पाये, उसके बाद दहेजलोभी दहेज में टीवी व भैंस की मांग करने लगे. दहेज नहीं मिलने पर तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगे.
पीड़िता के पिता जब अपनी पुत्री से मिलने किरकला जाते तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता था. अंतत: उसका पति अपने घरवालों के साथ मिल कर पीड़िता बिजली देवी को विगत 27 मार्च 2011 को उसका सारा सामान छीन कर घर से बाहर भगा दिया. पीड़िता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी. एसडीजेएम विभा द्विवेदी ने पीड़िता के पति प्यारे राम को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 498(ए) के तहत तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार अर्थदंड दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत छह माह का कारावास अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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