अनिवार्य होगा स्कूल बसों के ड्राइवर व कंडक्टर का ड्रेस कोड में रहना

भभुआ नगर : स्कूल बसों के ड्राइवर व कंडक्टर के अलावे ई-रिक्शा, ऑटो व छोटे सवारी वाहनों के चालकों को अब परिवहन विभाग के नियम के अंतर्गत ड्रेस में रहना जरूरी होगा. इसके अलावे गाड़ी के ऊपर डीएल नंबर, ड्राइवर का नाम आदि लिखना अनिवार्य होगा. डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने डीटीओ, एसडीओ व डीएसपी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 19, 2017 9:27 AM
भभुआ नगर : स्कूल बसों के ड्राइवर व कंडक्टर के अलावे ई-रिक्शा, ऑटो व छोटे सवारी वाहनों के चालकों को अब परिवहन विभाग के नियम के अंतर्गत ड्रेस में रहना जरूरी होगा. इसके अलावे गाड़ी के ऊपर डीएल नंबर, ड्राइवर का नाम आदि लिखना अनिवार्य होगा. डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने डीटीओ, एसडीओ व डीएसपी को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है.
सोमवार को अवैध खनन और यातायात नियमों के विरूद्ध गाड़ी परिचालन को लेकर डीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. डीएम ने सप्ताह में दो दिन एसडीओ व डीएसपी को संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया. ड्रेस कोड को दीपावली से पहले लागू करने की बात भी कही गयी.
बालू बाहर नहीं भेजने का निर्देश: एसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि चांद-चैनपुर व दुर्गावती खजुरा मार्ग से ओवरलोडिंग वाहनों के गुजरने की सूचना लगातार मिल रही है. इन मार्गों पर एसपी ने सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाने की बात कही. डीएम ने खनन पदाधिकारी को वैध-अवैध बालू घाटों की संपूर्ण जानकारी देने का निर्देश दिया.
इसके अलावे डीएम ने पूर्व में भंडारण किये गये सूखा बालू को राज्य के बाहर नहीं भेजने का निर्देश दिया. खनन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 115 व्यक्तियों ने बालू पत्थर पटिया बेचने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है.

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