अब सिर्फ सरकारी स्कूल व पंचायत भवन में ही आधार पंजीकरण केंद्र

डीडीसी ने जगह उपलब्ध कराने के लिए एसडीओ बीडीओ, नप ईओ को जारी किया आदेश भभुआ नगर : आधार पंजीकरण केंद्र अब सिर्फ सरकारी परिसर में ही संचालित होंगे. साइबर कैफे या प्राइवेट जगहों पर आधार पंजीकरण केंद्र संचालित किये जाने पर अब बैन लगा दिया गया है. आधार पंजीकरण केंद्र के लिए उपविकास आयुक्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2017 6:38 AM

डीडीसी ने जगह उपलब्ध कराने के लिए एसडीओ बीडीओ, नप ईओ को जारी किया आदेश

भभुआ नगर : आधार पंजीकरण केंद्र अब सिर्फ सरकारी परिसर में ही संचालित होंगे. साइबर कैफे या प्राइवेट जगहों पर आधार पंजीकरण केंद्र संचालित किये जाने पर अब बैन लगा दिया गया है. आधार पंजीकरण केंद्र के लिए उपविकास आयुक्त कृष्ण प्रसाद गुप्ता द्वारा दोनों अनुमंडल के एसडीओ, सभी बीडीओ व नप ईओ को पत्र जारी करते हुए सरकारी स्कूलों व पंचायत भवन में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए जगह चिह्नित करने का निर्देश जारी किया है. जिले में फिलहाल सभी प्रखंडों, दोनों अनुमंडल, नगर पर्षद भभुआ व नगर पंचायत मोहनिया, डीआरसीसी केंद्र व जिला सूचना व जनसंपर्क कार्यालय में स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र संचालित हो रहे हैं.
हाईकोर्ट का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नागरिकों के बायोमीटरिक व निजी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार पंजीकरण केंद्रों को सरकारी परिसरों में स्थानांतरित कराया जाता है. राज्य पंजीयक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों व गैर राज्य पंजीयक ग्रामीण विकास विभाग व पूर्व से कार्यरत सभी एजेंसियों को अब सरकारी परिसर में ही कार्य करना होगा.
प्राइवेट जगहों पर आधार बनाने पर होगी कार्रवाई आधार पंजीकरण केंद्रों पर पूरी गोपनीयता बरतने का निर्देश दिया गया है. प्राइवेट जगहों पर आधार बनाते हुए पकड़े जाने पर सामान जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी. अब किसी भी निजी भवन में आधार पंजीकरण केंद्रों का संचालन गैर कानून होगा.

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