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सीसीए के प्रस्ताव को गृह विभाग ने लौटाया

कैमूर के डीएम ने विकास उर्फ लल्लू पटेल पर सीसीए के लिए गृह विभाग को भेजा था प्रस्ताव सीसीए के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किये जाने का हवाला दे वापस लौटाया भभुआ कार्यालय : कैमूर पुलिस को उस समय बड़ा झटका लगा, जब गृह विभाग ने कैमूर डीएम द्वारा विकास सिंह उर्फ […]

कैमूर के डीएम ने विकास उर्फ लल्लू पटेल पर सीसीए के लिए गृह विभाग को भेजा था प्रस्ताव

सीसीए के लिए जरूरी दिशा
निर्देशों का पालन नहीं किये जाने का हवाला दे वापस लौटाया
भभुआ कार्यालय : कैमूर पुलिस को उस समय बड़ा झटका लगा, जब गृह विभाग ने कैमूर डीएम द्वारा विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल पर अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत सीसीए लगाने के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया. गृह विभाग के आरक्षी शाखा से सरकार के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने कैमूर के जिला दंडाधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि विकास उर्फ लल्लू पटेल के ऊपर सीसीए लगाने का जो प्रस्ताव भेजा गया है. उसमें राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. इसके कारण विकास उर्फ लल्लू पटेल के खिलाफ सीसीए के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है. साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि भविष्य में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए विधि सम्मत प्रस्ताव भेजा जाये.
उक्त निर्देश में सीसीए के लिए भेजे गये प्रस्ताव में जो-जो कमियां पायी गयी हैं, उसमें सीसीए कब से कब तक लगेगा, उस तिथि का जिक्र उस आदेश में नहीं है. न ही उस आदेश का तामिला उक्त व्यक्ति को कराया गया है. साथ ही उक्त व्यक्ति किन-किन मामलों में जेल में बंद है. इसका भी स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव अथवा आदेश में नहीं है. इस तरह से सीसीए के लिए डीएम के कोर्ट से दिये गये आदेश एवं भेजे गये प्रस्ताव में कई खामियों का हवाला दे प्रस्ताव को गृह विभाग ने वापस लौटा दिया है.
गौरतलब है कि विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के ऊपर भभुआ, सोनहन थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसे लेकर तत्कालीन एसपी हरप्रीत कौर द्वारा सीसीए लगाने का प्रस्ताव डीएम को भेजा गया था. इसके बाद डीएम के कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सीसीए लगाने का आदेश डीएम के कोर्ट द्वारा जारी करते हुए प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा गया था. अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) 1981 की धारा 12(2) अपराध को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है. जिस भी व्यक्ति के ऊपर सीसीए लगा दिया जाता है, उक्त व्यक्ति को एक साल तक जेल में रहना पड़ता है.

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