निबंधित मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन
मैट्रिक की परीक्षा में जिलास्तर पर टॉप थ्री में आने पर मजदूरों के बच्चों को मिलेगी वित्तीय सहायता बीते सात माह में विभाग को 5638 आवेदन हुए प्राप्त भभुआ नगर : श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है. वहीं, अब श्रम विभाग […]
मैट्रिक की परीक्षा में जिलास्तर पर टॉप थ्री में आने पर मजदूरों के बच्चों को मिलेगी वित्तीय सहायता
बीते सात माह में विभाग को 5638 आवेदन हुए प्राप्त
भभुआ नगर : श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है. वहीं, अब श्रम विभाग से निबंधित मजदूरों को सरकार से संचालित कई योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा. इसमें सबसे खास बात यह है कि श्रम विभाग से निबंधित मजदूरों को 60 वर्ष के बाद एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है. साथ ही निबंधित मजदूरों के बच्चे अगर मैट्रिक परीक्षा में जिला स्तर पर टॉप थ्री में शामिल होते हैं, तो उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जायेगी. बिहार भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने जिले के मार्च तक निबंधित निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रखंडवार अभियान तेज कर दिया है
जिला श्रम अधीक्षक ने सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि पात्रता रखने वाले निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रितों से उनका आवेदन व वांछित दस्तावेज प्राप्त करें. श्रमिक व उनके आश्रित भी जिला श्रम कार्यालय अथवा अपने प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों से मिल कर विहित प्रपत्र में चेक लिस्ट के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं. कल्याण बोर्ड ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले निबंधित निर्माण श्रमिकों के तीन पुत्र या पुत्री को नकद पुरस्कार तथा उच्च शिक्षा के लिए भी कोटि अनुसार वित्तीय सहायता देने का आदेश जारी किया है. जिला श्रम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में अब तक 28700 मजदूरों का निबंधन हो चुका है. जबकि, 5638 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए है.
शिक्षा के लिए भी मिलेगी वित्तीय सहायता : एक वर्ष की सदस्यता वाले निबंधित निर्माण कामगार को साइकिल क्रय अनुदान के लिए अधिकतम चार हजार रुपये देने का प्रावधान है. अन्य सदस्यों में पंजीकृत महिला कामगार को मातृत्व लाभ अंतर्गत 10 हजार रुपये दो प्रसव तक मिलेगा. कामगार की स्वाभाविक मौत पर आश्रित को एक लाख तथा दुर्घटना की स्थिति में चार लाख रुपये दिया जायेगा. यदि आपदा मृत्यु होती है और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया हो तो उस परिस्थिति में बोर्ड द्वारा दुर्घटना मृत्यु में एक लाख रुपये ही देय होगा. दाह संस्कार के लिए आश्रित को एक हजार रुपये देय होगा. पेंशन 60 वर्ष बाद एक हजार रुपये प्रति माह मिलेगा. इसके अलावे कामगारों के पुत्र-पुत्रियों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले तीन पुत्र-पुत्रियों को नकद राशि के रूप में 25 हजार, 15 हजार व 10 हजार रुपये दिया जायेगा. निर्णय श्रम अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन के आधार पर होगा.
बोले अधिकारी
श्रम विभाग द्वारा निबंधित श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित है. निबंधित श्रमिकों को पेंशन योजना का भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है. कोई भी श्रमिक किसी भी कार्य के लिए सीधे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
रोहित कुमार, जिला श्रम अधीक्षक, कैमूर
प्रखंडवार प्राप्त आवेदनों पर एक नजर (बीते सात माह में)