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दहेज प्रताड़ना में पति, सास व ससुर को ढाई वर्ष की सजा

भभुआ कोर्ट : एसडीजीएम भभुआ विभा द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में सास, ससुर व दामाद को ढाई वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. गौरतलब है कि चांद थाना क्षेत्र के चंदोस निवासी दानी बिंद ने पुत्री कौशल्या कुमारी की शादी वर्ष 2010 […]

भभुआ कोर्ट : एसडीजीएम भभुआ विभा द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में सास, ससुर व दामाद को ढाई वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. गौरतलब है कि चांद थाना क्षेत्र के चंदोस निवासी दानी बिंद ने पुत्री कौशल्या कुमारी की शादी वर्ष 2010 में भभुआ थाने के कुड़ासन गांव के राधे बिंद के पुत्र मुकेश बिंद के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की गयी थी. पिता ने दान में लाखों नकद व सामान देकर शादी धूमधाम की थी.

कौशल्या को ससुराल के लोगों ने दो माह तक अच्छे तरीके से रखा. इसके बाद दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे. मोटरसाइकिल दहेज में नहीं मिलने पर कौशल्या को ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. कौशल्या के साथ हमेशा मारपीट की जाने की लगी थी. वहीं, खाना भी बंद कर दिया जाता था. कौशल्या अपनी इज्जत समझ कर चुपचाप सहती रहती थी. अंत में जब ससुराल पक्ष के लोगों को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिला, तो 23 जून 2014 को कौशल्या का सारा सामान छीन कर घर से बाहर कर दिया गया था. कौशल्या को ससुराल में रहने के लिए मायके पक्ष से परिजन पहुंच कर कई बार पंचायत की गयी. लेकिन, ससुराल पक्ष के लोगों का कहना था कि दहेज में हीरो होंडा मोटरसाइकिल जब तक नहीं मिलेगा.

कौशल्या को नहीं रखा जायेगा. इस आशय का परिवाद कौशल्या देवी द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया था. इसमें एसडीजीएम ने पति मुकेश बिंद, ससुर राधे बिंद और सास कटोरा देवी को भादवी की धारा 498 ए (दहेज प्रताड़ना) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए दहेज प्रताड़ना में ढाई साल का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में छह माह का कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.

तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी
मामला भभुआ थाना क्षेत्र के कुड़ासन गांव का

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