अतिक्रमण हटाने पर भूमिहीनों को घर के लिए देनी होगी जमीन
भभुआ कार्यालय : जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब, पोखर, पइन, झील, आहर, नहर से अतिक्रमण हटाने पर उस पर बसे भूमिहीन लोगों को जमीन देनी होगी. यह आदेश राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने राज्यभर के सभी डीएम को जारी किया है. उन्होंने जारी पत्र में […]
भभुआ कार्यालय : जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब, पोखर, पइन, झील, आहर, नहर से अतिक्रमण हटाने पर उस पर बसे भूमिहीन लोगों को जमीन देनी होगी. यह आदेश राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने राज्यभर के सभी डीएम को जारी किया है.
उन्होंने जारी पत्र में कहा है कि जल जीवन हरियाली के तहत जहां भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है. अगर, अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई भूमिहीन व्यक्ति बेघर हो जाता है, तो उसे डीएम द्वारा आवास के लिए अभियान बसेरा योजना के तहत न्यूनतम पांच डिसमिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
दरअसल, पूरे प्रदेश में जल जीवन हरियाली को लेकर सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक युद्धस्तर पर अभियान चला रहा है. उक्त अभियान के तहत जितने भी जलश्रोत हैं जैसे तालाब, पोखर, पइन, नहर, आहर, झील, नदी को अतिक्रमण मुक्त कर जीर्णोद्धार कराया जा रहा है.
इस दौरान जो लोग भी वर्षों से अवैध तरीके से तालाब, पोखर, पइन, नहर अन्य जलश्रोतों के जमीन को अतिक्रमित कर घर, मकान बना लिया गया है वैसे लोगों को उक्त तालाब, पोखरा व जलश्रोतों से हटाया जा रहा है.
इसी क्रम में सरकार व विभाग को जानकारी मिली कि अतिक्रमण हटाने के दौरान वैसे लोग भी बेघर हो जा रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है. इसके बाद राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर सभी डीएम को निर्देश दिया है कि जिन भूमिहीनों को तालाब, पोखर सहित अन्य जलश्रोतों से हटाया जा रहा है.
उन्हें घर के लिए अभियान बसेरा योजना के तहत पांच डिसमिल सरकारी जमीन उपलब्ध कराते हुए उन्हें बासीगत पर्चा या बंदोबस्ती करे और अगर सरकार जमीन उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में उन्हें रैयती भूमि खरीद कर घर के लिए जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी.
बेघर किये जाने का हो रहा था विरोध
विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत अतिक्रमण हटाने के दौरान भूमिहीनों को बेघर किये जाने का मामला लगातार उठाया जा रहा था. इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे.
इसी बीच राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा बीते 17 जनवरी को जारी किये गये उक्त आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने पर भूमिहीन बेघर लोगों को घर के लिए जमीन मिलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है.