हत्या के प्रयास मामले में दो को तीन साल की कैद

पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी भभुआ (कोर्ट) : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ने कुछिला थाना कांड संख्या 25/2009 में मुखरांव गांव के वीरेंद्र सिंह व हमेंद्र सिंह को धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद एवं पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस बाद में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 12, 2015 7:25 AM
पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी
भभुआ (कोर्ट) : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ने कुछिला थाना कांड संख्या 25/2009 में मुखरांव गांव के वीरेंद्र सिंह व हमेंद्र सिंह को धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद एवं पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
इस बाद में सूचक मनबोध सिंह ने बताया कि 18 अक्तूबर 2009 की सुबह 7:30 बजे वह अपने पिता नगीना सिंह व भाई गोविंद सिंह के साथ धान की पटवन कर रहे थे. इसी दौरान जब डीजल लाने निकले, तो उसी समय मुखरांव गांव के वीरेंद्र सिंह, हमेंद्र सिंह, मुन्ना सिंह व दिनेश सिंह सहित पांच-छह लोग हथियार से लैस होकर खेत में आये व जमीन के विवाद को लेकर गाली-गलौज करते हुए उनके पिता हमेंद्र सिंह पर गोली चला दी. इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने भी अपनी देसी पिस्तौल से गोली चलाकर उनके भाई गोविंद सिंह को घायल कर दिया. लोग वहां पहुंचते तबतक सभी फरार हो गये.

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