मारपीट के अभियुक्तों को दो साल की सजा

भभुआ (कोर्ट): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राघवेंद्र मणि त्रिपाठी की अदालत में गुरुवार को भभुआ प्रखंड के सिकठी निवासी गौतम सिंह को मारपीट कर दोषी पाते हुए दो साल का कारावास की सजा सुनायी. जबकि सत्रवाद संख्या 393/92 में नामजद दो प्राथमिकी आरोपित अखलासपुर के जंगी सिंह एवं सिकठी गांव के चमरु सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 26, 2015 10:01 AM

भभुआ (कोर्ट): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राघवेंद्र मणि त्रिपाठी की अदालत में गुरुवार को भभुआ प्रखंड के सिकठी निवासी गौतम सिंह को मारपीट कर दोषी पाते हुए दो साल का कारावास की सजा सुनायी. जबकि सत्रवाद संख्या 393/92 में नामजद दो प्राथमिकी आरोपित अखलासपुर के जंगी सिंह एवं सिकठी गांव के चमरु सिंह की विचार के दरम्यान मृत्यु हो चुकी है. इस वाद में बचाव पक्ष से त्रिभूवण पांडेय अधिवक्ता थे.

अपर लोक अभियोजक देवेंद्र सिंह ने बताया कि इस घटना के सूचक अखलासुपर के सुभाष सिंह ने कहा है कि एक सितंबर 1992 की सुबह लगभग आठ बजे मेरे भाई नथूनी सिंह शौच के लिए सीवान में गये थे. वहीं, एक दिन पूर्व जादू-टोना करने के विवाद को लेकर अखलासपुर गांव के जंगी सिंह व सिकठी गांव के गौतम सिंह व चमरु सिंह ने उन्हें लाठी, भाला और गंड़ासा से मार कर बूरी तरह घायल कर दिया था.

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