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भूमिहीनों को मिलेंगे पक्के मकान

नगर पर्षद ने शुरू की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की प्रक्रिया भभुआ (सदर) : भभुआ शहर में जल्द ही शहरी भूमिहीन गरीबों को नगर पर्षद आवास मुहैया करायेगी. इसके लिए नगर पर्षद 27 जुलाई से शहरी भूमिहीन गरीबों से आवेदन लेगी. इस योजना में वैसे लोगों को शामिल किया जायेगा जिसमें पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र […]

नगर पर्षद ने शुरू की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की प्रक्रिया
भभुआ (सदर) : भभुआ शहर में जल्द ही शहरी भूमिहीन गरीबों को नगर पर्षद आवास मुहैया करायेगी. इसके लिए नगर पर्षद 27 जुलाई से शहरी भूमिहीन गरीबों से आवेदन लेगी. इस योजना में वैसे लोगों को शामिल किया जायेगा जिसमें पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री रहेंगे. लाभार्थी परिवार का शहर में अथवा किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए.
इसके अंतर्गत जमीन उपलब्ध रहने पर तीन लाख से छह लाख रुपये सलाना कमानेवाले को 60 वर्ग मीटर में मकान बनाने पर नगर पर्षद लोन मुहैया करायेगी, जिसमें सरकार द्वारा लोन के ब्याज पर नगर पर्षद एक तिहाई सब्सिडी प्रदान करेगी. इसके अलावा अगर किसी के पास भूमि उपलब्ध है और मकान बनाने में आर्थिक रूप से असमर्थ है.
वैसे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अन्य भू मालिकों के समूह से जोड़ कर उन्हें आवास की उपलब्ध करायेगी. इस व्यवस्था में भू मालिकों की जमीन नगर पर्षद द्वारा अधिकृत कर उसे सरकारी भागीदारी से मकान का निर्माण करनेवाले बिल्डर को देगी. जिस पर बिल्डर मकान बना कर उन्हें लाभार्थियों को सौंपेगा.
महिलाओं के स्वामित्व पर दिये जायेंगे आवास : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बननेवाले आवासों की चाबी महिलाओं के हाथों में होगी.
इसके तहत सहायता से निर्मित किये गये आवास परिवार की महिला मुखिया अथवा पुरुष मुखिया है तो उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होगी और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, आवास को परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से किया जा सकता है. इस योजना में दो लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा, जिसमें केंद्र सरकार का डेढ़ लाख व राज्य सरकार का 50 हजार रुपये होंगे.
सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे आवास:
स्लम पूर्ण विकास योजना व किफायती आवास योजना के तहत बननेवाले मकान में लोगों की सुविधाओं का पूरी तरह से ख्याल रखा जायेगा. शहरी आवास में जल, सफाई, सीवरेज, सड़क व बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी.
इसमें नगर पर्षद को यह सुनिश्चित भी करना होगा कि आवास निर्माण में ऋण से जुड़ी ब्याज सहायता और लाभार्थी आधारित निर्माण में इन जरूरतों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया हो.
इन सब के अलावा इन आवासों को राष्ट्रीय भवन संहिता और अन्य संगत भारतीय मानक ब्यूरो संहिताओं के अनुरूप भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भू-स्खलन इत्यादि के लिये अवसंरचनात्मक सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा कर निर्माण कराया जायेगा.
आवास की जरूरतों के लिए ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी घटक का कार्यान्वयन किया जायेगा. इसमें पात्रता पाये गये शहरी गरीबों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निमA आय वर्ग) के लाभार्थी जो बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य ऐसे संस्थाओं से गृह ऋण की आशा रखते हो वे 6.5 प्रतिशत की दर पर 15 वर्षो की अवधि के लिए ऋण अवधि के दौरान इसमें से जो कम हो के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे.
ब्याज सब्सिडी का वर्तमान मूल्य (एनबीपी) की नौ प्रतिशत की छूट दर पर गणना की जायेगी. ऋण आधारित सब्सिडी भी केवल छह लाख रुपये तक की ऋण राशि हो, अधिक का ऋण गैर सब्सिडी दर पर दी जायेगी.
ब्याज पर सब्सिडी ऋण दाता संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों के ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा कर दी जायेगी. ऋण आधारित सब्सिडी विस्तारणीय आवास के रूप में मौजूदा आवासों के लिये, नये निर्माण, कमरों के विस्तार, रसोई घर व शौचालय आदि हेतु उपलब्ध आवास ऋणों के लिए उपलब्ध होगी.
सोमवार से नगर पर्षद में शुरू होगी आवेदन प्राप्त करने की कवायद
सबके लिये आवास आधारित प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के संबंध में नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी शाहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि सोमवार से नगर पर्षद कार्यालय में आवास योजना के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे.
यह योजना 2022 तक हर हाल में पूरा कर लेना है. इसके लिए शहरी गरीब भूमिहीन लोगों से आवेदन मांगे जायेंगे. इसके बाद सारी जांच प्रक्रियाओं से गुजरते हुए शहरी गरीब लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की जायेगी.
उन्होंने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन में अगर शहर में जमीन कम पड़ती है. तो अगल-बगल के ग्रामीण पंचायतों से भूमि खरीद कर शहरी गरीब भूमिहीनों के अपने आवास का सपना पूरा किया जायेगा.

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