अधिकारी करेंगे जांच

भभुआ (नगर) : भारत सरकार द्वारा हर घर में शौचालय व खुले में शौच की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. अब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी होनेवाले पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं उन्हें पहले अपने घर में शौचालय बनवाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 23, 2015 12:53 AM
भभुआ (नगर) : भारत सरकार द्वारा हर घर में शौचालय व खुले में शौच की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. अब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी होनेवाले पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं
उन्हें पहले अपने घर में शौचालय बनवाना जरूरी होगा. अगर प्रत्याशियों के घर में शौचालय नहीं है तो वैसे प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. मतलब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के घर में शौचालय होना अनिवार्य कर दिया गया है. घर में शौचालय रहने पर ही कोई भी पंचायत चुनाव लड़ पायेगा.
नोमिनेशन के समय देना होगा ब्योरा: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन के दौरान पंचायत चुनाव लड़नेवाले सभी प्रत्याशियों को नामांकन फाॅर्म में एक कॉलम भरना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि उनके घरों में शौचालय है या नहीं.
वहीं नामांकन के बाद सिर्फ फॉर्म पर भरे ब्योरे से ही काम नहीं चलेगा. इसके लिये बकायदा कर्मचारियों द्वारा चुनाव लड़ रहे
प्रत्याशियों के घरों का निरीक्षण भी किया जायेगा कि उनके घरों में शौचालय है या नहीं. जांच के दौरान अगर किसी भी प्रत्याशी के घर में शौचालय नहीं पाया जाता है तो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा.
शौचालय बनवाने में ही भलाई: वैसे तो हर घर में शौचालय निर्माण के लिए सरकार भी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है. शौचालय निर्माण के लिए रुपये भी दिये जायेंगे. वर्ष 2016 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है. पंचायतों में आरक्षण लागू हो जाने के बाद कई नये चेहरे भी चुनावी अखाड़े में उतरेंगे. ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों को चुनाव से पहले अपने घरों में शौचालय बनवा लेने में ही भलाई है. अन्यथा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा.

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