बिना नक्शा पास कराये भवन बनाने पर होगी कारवाई

बिना नक्शा पास कराये भवन बनाने पर होगी कारवाई प्रभात खासमोहनिया नगर पंचायत क्षेत्र में लागू हुआ नियम घर बनाने से पहले मंजूर कराना होगा नक्शाप्रतिनिधि, मोहनिया (सदर) यदि आप नगर पंचायत क्षेत्र में अपना घर या संस्थान का निर्माण कराना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि निर्माण कराने से पहले अपनी जमीन का पूरा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 5, 2016 6:52 PM

बिना नक्शा पास कराये भवन बनाने पर होगी कारवाई प्रभात खासमोहनिया नगर पंचायत क्षेत्र में लागू हुआ नियम घर बनाने से पहले मंजूर कराना होगा नक्शाप्रतिनिधि, मोहनिया (सदर) यदि आप नगर पंचायत क्षेत्र में अपना घर या संस्थान का निर्माण कराना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि निर्माण कराने से पहले अपनी जमीन का पूरा ब्योरा जहां भवन बनाना है नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर परमिशन लेना होगा. विभाग द्वारा जमीन का क्षेत्रफल व लोकेशन तय करने के बाद भवन का नक्शा जारी किया जायेगा. इस नक्शे के आधार पर ही अपने भवन का निर्माण कराना होगा. जैसा नक्शा मंजूर होगा, उसकी वैसा ही निर्धारित शुल्क का भुगतान गृह स्वामी को करना होगा. यह नियम विगत वर्ष के नवंबर माह से लागू कर दिया गया है. मोहनिया को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त होने के लगभग साढ़े तीन वर्ष बाद यह नियम लागू किया गया है….तो होगी कारवाईनगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि यह आदेश नवंबर 2015 से जारी किया गया है. आदेश के बावजूद यदि किसी ने नगर पंचायत से बिना नक्शा मंजूर करवाये किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण कराया, तो कड़ी कारवाई की जायेगी. जरूरत पड़ी तो उस भवन को भी तोड़वा दिया जायेगा. नक्शा के अनुरूप लोगों द्वारा भवन बनाने से किसी प्रकार की समस्या का सामना किसी को नहीं करना पड़ेगा.

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