जिले में सात माह से नहीं मिल रही पेंशन
भभुआ (नगर) : जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाले रुपये लाभुकों को नहीं मिलने से उनमें काफी मायूसी है. पेंशन के रुपये पाने के लिए लाभुक कभी प्रखंड मुख्यालय, तो कभी जिला मुख्यालय की दौड़ लगा रहे हैं. लेकिन, इस संबंध में उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि […]
भभुआ (नगर) : जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाले रुपये लाभुकों को नहीं मिलने से उनमें काफी मायूसी है. पेंशन के रुपये पाने के लिए लाभुक कभी प्रखंड मुख्यालय, तो कभी जिला मुख्यालय की दौड़ लगा रहे हैं. लेकिन, इस संबंध में उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर कब तक उन्हें पेंशन के रुपये मिलेंगे. पदाधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जल्द रुपये दिये जाने की बातें कह कर उन्हें चलता कर दिया जाता है.
पेंशन नहीं मिलने से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. एक तरफ तो पेंशन नहीं मिलने से जीवकोपार्जन करना कठिन है, तो दूसरी तरफ गांव से कार्यालयों में जानकारी पाने के लिए आने में किराये के रूप में अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है. परंतु, वस्तुस्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है. पेंशनधारी मुराहू बिंद, लक्ष्मीना देवी, राजवंती कुंवर व दीना कुम्हार आदि ने बताया कि करीब सात माह पहले पेंशन मिली थी. उसके बाद से आज तक पेंशन नहीं मिली है.
इससे काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि पेंशन मिलने से हमलोगों को जीवन यापन के लिए किसी के सहारे नहीं रहना पड़ता है, लेकिन कई माह से पेंशन नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है.लाभुकों ने बताया कि पेंशन के संबंध में जानकारी के लिए प्रखंड कार्यालय जाते हैं, तो वहां के कर्मचारी व पदाधिकारी यह कह कर लौटा देते हैं कि जब पैसा आयेगा, तब पेंशन मिलेगी. जिला मुख्यालय जाने पर अधिकारी यह कह रहे हैं कि अब पैसा खाता के माध्यम से मिलेगा. मगर, स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है.
जिन योजनाओं में मिलती है पेंशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. इसके लिए बीपीएल परिवार का सदस्य होना अनिवार्य है. इस योजना के तहत लाभुकों को चार सौ रुपये प्रतिमाह की दर से रुपये दिये जाते हैं. साथ ही इस योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक के लाभुकों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं हर माह चार सौ रुपये मिलते हैं.
इसके लिए बीपीएल परिवार का सदस्य होना अनिवार्य है. वहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्ता पेंशन योजना के तहत 18 से 59 वर्ष के बीपीएल परिवार के लोगों को जिनकी दिव्यांता 80 प्रतिशत से उपर है, उन्हें प्रतिमाह चार सौ रुपये मिलते हैं.
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 60 से 64 आयु वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में पांच हजार व शहरी क्षेत्र में 55 सौ रुपये से कम होने पर इस योजना के तहत चार सौ रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं.
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक सभी विधवा को इस योजना के तहत चार सौ रुपये की दर से रुपये उपलब्ध कराये जाते हैं. परंतु, इस योजना का लाभ पाने वाले लाभुक की आय 60 हजार वार्षिक से कम होनी चाहिए. बिहार नि:शक्तता सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभुकों के लिए आयु व आय की कोई सीमा निर्धारण नहीं है. परंतु, विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए. इस योजना में भी चार सौ रुपये प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है.