किसान सलाहकार समिति के सदस्य व अध्यक्ष के चयन में गड़बड़ी का आरोप

किसानों ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दर्ज करायी शिकायत भभुआ (कार्यालय) : किसानों के विकास व कम लागत में अधिक उपज के साथ-साथ सरकार के तरफ से चलायी जानेवाली योजनाओं की जानकारी के लिए प्रखंडों में बनाये जानेवाली किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष व सदस्य बनाने में सरकारी नियमों को ताक पर रख […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2016 7:57 AM
किसानों ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दर्ज करायी शिकायत
भभुआ (कार्यालय) : किसानों के विकास व कम लागत में अधिक उपज के साथ-साथ सरकार के तरफ से चलायी जानेवाली योजनाओं की जानकारी के लिए प्रखंडों में बनाये जानेवाली किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष व सदस्य बनाने में सरकारी नियमों को ताक पर रख कर मनमाने ढंग से गैर वाजिब लोग को सदस्य व अध्यक्ष बनाया गया. यह आरोप आधा दर्जन किसानों ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में लिखित आवेदन देकर दर्ज करायी है.
जय प्रकाश सिंह (दुर्गावती) अनिल कुमार सिंह व महेंद्र तिवारी (कुदरा) समेत आधा दर्जन लोगों ने आवेदन देकर यह आरोप लगाया है कि किसान सलाहकार समिति के सदस्य व अध्यक्ष के चयन में कृषि विभाग के अधिकारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ा एक खास राजनीतिक दल के लोगों को समिति का सदस्य व अध्यक्ष बना दिया. यही नहीं सदस्य बनाने के लिए 15 जून आवेदन लेना था.
लेकिन, 30 अप्रैल को ही किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष का चयन कर दिया गया. इसके अलावा अध्यक्ष या सदस्य का चयन कृषि के क्षेत्र में उनके अनुभव प्रमाणपत्रों की जांच के बाद करना था और जो लोग प्रमाणपत्रों व अनुभव में वरीय होंगे उन्हें सदस्य बनाना था और सदस्य द्वारा अध्यक्ष को चयनित करना था. लेकिन, बगैर किसी नियम का पालन किये कृषि विभाग के अधिकारी ने एक खास राजनीतिक दल के लोगों को सदस्य व अध्यक्ष बना दिया.
इसे लेकर आधा दर्जन किसानों ने इस चयन पर आपत्ति जताते हुए शिकायत निवारण कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा कार्रवाई की मांग की है.
क्या कहते हैं जिला कृषि पदाधिकारी : जिला कृषि पदाधिकारी भरत सिंह ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं.जिन लोगों ने निर्धारित तिथि के बीच आवेदन दिया है. उन्ही लोगों में से सदस्य या अध्यक्ष का चयन किया गया. जो लोग आवेदन दिये ही नहीं हैं, उनका चयन संभव नहीं है. अब जहां 15 जून तक आवेदन करने की बात है, तो 15 जून तक उस प्रखंड में आवेदन करना है जहां पूर्व में निर्धारित तिथि तक एक भी आवेदन न पड़ा हो.

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