पार्षद चंदन मिश्र को जमानत

भभुआ (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर छह की अदालत ने चांद भाग एक पूर्वी से जिला पार्षद चंचल मिश्रा की जमानत याचिका को स्वीकृत करते हुए 10 हजार के दो मुचलके पर बंध पत्र भरने का आदेश दे दिया. गौरतलब है कि चांद थाना के नीबी के चंचल मिश्रा पर मतदान के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 15, 2016 7:55 AM
भभुआ (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर छह की अदालत ने चांद भाग एक पूर्वी से जिला पार्षद चंचल मिश्रा की जमानत याचिका को स्वीकृत करते हुए 10 हजार के दो मुचलके पर बंध पत्र भरने का आदेश दे दिया.
गौरतलब है कि चांद थाना के नीबी के चंचल मिश्रा पर मतदान के दिन लेदरी बूथ पर अपने समर्थकों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी (भगवानपुर) ऋतुरंजन के साथ भीड़ को हटाने को लेकर धक्का देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है. इसी को लेकर उक्त बूथ पर मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात प्रखंड विकास पदाधिकारी भगवानपुर ऋतुराज रंजन ने चांद थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्रभारी न्यायाधीश शिवध्यान सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी. इधर विपक्ष से एससी, एसटी के विशेष लोक अभियोजक जवाहर राम ने जमानत का विरोध किया. इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल देखने को मिला. जमानत प्रक्रिया के दौरान काफी संख्या में कई निवर्तमान जिला पार्षद भी मौजूद थे.

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