डीएम व एसपी के पास पहुंचा पत्र
मोहनिया (शहर) : अब बाइकों के पीछे बैठनेवालों को भी हेलमेट लगाना होगा. जी हां, सभी जिलाधिकारी व सभी एसपी सहित यातायात एसपी को परिवहन विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चर्तुवेदी ने पत्र भेज अवगत कराया है. प्रधान सचिव के द्वारा भेजे गये पत्र (संख्या 06/cmt(rs)-06/2016 5429) में कहा गया है कि हाइकोर्ट द्वारा याचिका (संख्या 295/2012) में डॉ एस राजशेखसन व केंद्र सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. इस समिति ने नियमित रूप से सभी राज्यों द्वारा सड़क सुरक्षा व यातायात उल्लंघन के विरुद्ध किये गये कार्यों की समीक्षा की जाती है और प्रगति से उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाता है.
इसी क्रम में दोपहिया वाहन चालक व पीछे बैठनेवाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना लागू करने की समीक्षा की जाती है. पत्र में कहा गया है कि 2015 में कुल 904 दो पहिया वाहन चालक व 1084 दोपहिया सवारी की मौत दुर्घटना में हुई है.
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 में दोपहिया मोटर वाहन चालक या उस पर सवारी करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट धारण करना अनिवार्य बनाया गया है. बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 की नियम 196 में भी प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम व बिहार मोटर वाहन नियमावली में विहित प्रावधान के आलोक में दो पहिया वाहन चालकों व उस पर पीछे बैठे व्यक्ति का हेलमेट पहनाना अनिवार्य है. इसे यथाशीघ्र लागू करने की बात कही गयी है.