बिना नंबर प्लेट बाइक बेची, तो होगी कार्रवाई

इस बाबत परिवहन विभाग को मिल चुकी हैं शिकायतें भभुआ नगर : बिना नंबर प्लेट के अब बाइक बेचे जाने पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग कमर कस चुका है. इसके लिए विभाग को राज्य मुख्यालय से निर्देश भी प्राप्त हो चुके हैं. अब बिना नंबर प्लेट के बाइक की बिक्री पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 24, 2016 9:01 AM
इस बाबत परिवहन विभाग को मिल चुकी हैं शिकायतें
भभुआ नगर : बिना नंबर प्लेट के अब बाइक बेचे जाने पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग कमर कस चुका है. इसके लिए विभाग को राज्य मुख्यालय से निर्देश भी प्राप्त हो चुके हैं. अब बिना नंबर प्लेट के बाइक की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का निर्देश जारी किया गया है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बाइक एजेंसियों द्वारा बिना नंबर प्लेट के ही नयी गाड़ियां एजेंसी से डिस्पैच की जा रही हैं.
खासकर इन दिनों बाजार में आये विभिन्न कंपनियों के नये मॉडल की बाइकों को एजेंसियां बिना नंबर प्लेट के ही बेच रही हैं. इसके लिए जिले के सभी बाइक एजेंसियों को परिवहन विभाग ने नोटिस भेजा शुरू भी कर दिया है. निर्देशों का उल्लंघन करनेवाली एजेंसियों पर नियमानुसार कार्रवाई की बात भी कही गयी. गौरतलब है कि एजेंसियों द्वारा बिना नंबर प्लेट के ही बाइक्स बेची जा रही हैं. इसे विभाग ने गंभीरता से लिया है. बाइक के आगे और पीछे अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगाये जाने के बाद ही बाइक बेचे जाने का निर्देश जारी किया गया है.
स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग हुई, तो जुर्माना : परिवहन विभाग अब स्कूली वैन की जांच के लिए भी कड़े कदम उठायेगा. स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग हुई या अधूरे अधूरे मानकों के साथ बसें चलायी गयी, तो उन पर जुर्माना लगना तय है. स्कूली बसों और वैन में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आरटीओ के नेतृत्व में जांच दल का गठन जल्द किया जायेगा, जो स्कूलों के पास वाहनों को चेक करेंगे. जांच से पहले बच्चों को लाते हुए स्कूली वाहनों की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी. ओवरलोडिंग होने पर जुर्माना भी वसूला जायेगा.
इस संबंध में डीटीओ शहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि स्कूलों में लगी गाड़ियों के मालिकों एवं ड्राइवरों को अपने वाहन का विवरण प्रिंसिपल को उपलब्ध कराना होगा. नियमानुसार निजी ऑपरेटर वाहन को स्कूल के मानक के अनुरुप बनवा कर पंजीकृत्त करने के बाद ही स्कूली वाहन के रूप में उसे प्रयोग में ला सकते हैं. लेकिन, अधिकतर इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं. इसके विरुद्ध अब विभाग कड़ी कार्रवाई के मूड में है. स्कूली वैन और बसों में निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा.

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