नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन भी लोग कर सकते हैं आवेदन
भभुआ नगर : विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं शिक्षक व गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची तैयार करने की दिशा में जिला प्रशासन जोर-शोर से जुट गया है. इसे लेकर सोमवार को डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया के साथ प्रेसवार्ता कर इस संबंध में व्यापक विचार विमर्श […]
भभुआ नगर : विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं शिक्षक व गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची तैयार करने की दिशा में जिला प्रशासन जोर-शोर से जुट गया है. इसे लेकर सोमवार को डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया के साथ प्रेसवार्ता कर इस संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया. डीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं प्रत्येक व्यक्ति को मतदाता के रुप में पंजीकृत किया जाये.
उन्होंने कहा कि बूथ लेबल ऑफिसर के साथ ही मतदाता के रूप में पंजीकृत होने हेतु ऑनलाइन सुविधा भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है सभी प्रकार के फार्म निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ लेबल अधिकारी के पास उपलब्ध है इतना ही नहीं, यह फार्म आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं और ऑनलाइन भरे जा सकते हैं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें अपनी भागीदारी निभाये तथा लोगों को जागरुक भी करे. जिससे की मतदाता परिचय पत्र या निर्वाचक नामावली में किसी भी त्रुटी को दूर किया जा सके तथा मृतक व शिफ्टेड मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से पृथक किया जा सके.
नये पंजीकरण के लिए भरे फार्म छह. मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी 2017 को या उसके पहले 18 साल के होनेवाले व्यस्क मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं फार्म 6 का प्रयोग नये पंजीकरण के लिए या पते का एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए. फार्म 6 ए का प्रयोग भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी नागरिकों के लिए, फार्म 7 का प्रयोग निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम को कटवाने या शामिल करने के लिए, फार्म 8 का प्रयोग निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए तथा फार्म 8 ए का प्रयोग एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते में परिवर्तन होने की दिशा में प्रयोग किया जायेगा. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक अक्तूबर को मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशन कर दिया गया है वहीं 30 अक्तूबर तक दावा आपत्ति प्रपत्र प्राप्त किये जायेंगे. निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाश आगामी 10 जनवरी 2017 को किया जायेगा.
शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बनेगी सूची .भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नये सिरे से शिक्षक व स्नातक निर्वाचक सूची तैयार की जायेगी. जिसके अंतर्गत आम सूचना 1 अक्तूबर को निर्गत कर दी गयी है. वहीं प्रथम सूचना का प्रकाशन आगामी 15 अक्तूबर को होगा.
वहीं दूसरे सूचना का प्रकाश 25 अक्तूबर को किया जायेगा. प्रारूप 18 एवं प्रारुप 19 में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 5 नवंबर है व प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रारुप प्रकाशन 19 नवंबर को की जायेगी. वहीं मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशन 23 नवंबर को किया जायेगा. दावे व आपत्तियों को दाखिल करने की अवधी 23 नवंबर से 8 दिसंबर तक है दावे आपत्तियों का निष्पादन 26 दिसंबर को होगा वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के लिए शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अधिसूचित है.
नाम दर्ज कराने के लिए फाॅर्म 18 में करें आवेदन. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म 18 में आवेदन करना होगा. संबंधित व्यक्ति स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता हो अहर्ता तिथि 1 नवंबर 2016 से कम से कम तीन वर्ष पूर्व भारत के किसी भी यूनिर्वसिटी से स्नातक या उसके समतुल्य उत्तीर्ण हो साथ ही इससे संबंधित प्रमाणपत्र भी देना होगा वहीं शिक्षक निर्वाचन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अवधी एक अक्तूबर से पांच अक्तूबर तक रखी गयी है प्रत्येक व्यक्ति जो अहर्ता रखता है उसे फार्म 19 में आवेदन करना होगा. मामूली तौर पर निवास करता हो अहर्ता की तिथि छह नवंबर से पूर्व छह वर्ष के अंदर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षक के रुप में कार्य करने का प्रमाण कुल मिला कर तीन साल की पढ़ाई व अन्य प्रावधानों का भी पालन करना होगा. राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, जिला प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, डीसीएलआर उत्तम कुमार, मोहनिया एसडीएम शिव कुमार राउत, डीपीआरओ मनोज कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे.