बसों की छतों पर सवारी बैठाने पर करें कार्रवाई

डीएम ने जारी किया निर्देश भभुआ नगर : बसों व छोटी सवारी गाड़ियाें के छतों पर बैठ कर यात्रा करनेवाले यात्रियों व वाहन चालकों या मालिकों पर अब अभियान चला कर कार्रवाई होगी. शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में क्षतिपूर्ति भुगतान को लेकर हुई बैठक में डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने परिवहन विभाग के पदाधिकारी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 7, 2017 6:54 AM
डीएम ने जारी किया निर्देश
भभुआ नगर : बसों व छोटी सवारी गाड़ियाें के छतों पर बैठ कर यात्रा करनेवाले यात्रियों व वाहन चालकों या मालिकों पर अब अभियान चला कर कार्रवाई होगी. शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में क्षतिपूर्ति भुगतान को लेकर हुई बैठक में डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने परिवहन विभाग के पदाधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है.
इसके अलावे सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ति कमेटी को विस्तारित करने का भी निर्देश दिया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 1989 का सड़क दुर्घटना एक्ट प्रभावी है. इसमें घायल होने पर दो हजार रुपये व गंभीर रूप से घायल अथवा मृत्यु पर आठ हजार 500 रुपये देने का प्रावधान है. बैठक में निर्णय लिया गया कि रोड दुर्घटना के सेटलमेंट ऑफिसर, भभुआ अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनिया एसडीओ व जांच अधिकारी डीएसपी को बनाया जाये. रोड एक्सिडेंट के मामले में छह माह के अंदर एसडीओ के यहां दावा आवेदन किया जा सकता है. इसे 12 माह के अंदर निष्पादित किया जायेगा.
बैठक में डीएम ने जनरल इंडिया बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, एनजीओ प्रतिनिधि व चिकित्सा अधिकारी, सीएस या उनके प्रतिनिधियों को भी कमेटी में शामिल कर अगले बैठक में बुलाने का निर्देश दिया. डीएम ने मोहनिया एसडीओ को मोहनिया में 12 बेड का ट्राॅमा सेंटर (विशेष सड़क दुर्घटना अस्पताल) निर्माण के लिए स्थल चिह्नित करने और मोहनिया चांदनी चौक व स्टूवरगंज से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित कार्रवाई करने का आदेश दिया.

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