जुलूस नहीं, तो वोट नहीं का बैनर लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

गुरुवार की सुबह शहर के राजेंद्र सरोवर के समीप अज्ञात लोगों द्वारा जुलूस नहीं, तो वोट नहीं व चुनाव बहिष्कार का बैनर लगा दिया गया. उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम व एसपी ने तत्काल भभुआ थानेदार को आदेश दे अज्ञात लोगों व प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 11, 2024 9:08 PM

भभुआ सदर. गुरुवार की सुबह शहर के राजेंद्र सरोवर के समीप अज्ञात लोगों द्वारा जुलूस नहीं, तो वोट नहीं व चुनाव बहिष्कार का बैनर लगा दिया गया. उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम व एसपी ने तत्काल भभुआ थानेदार को आदेश दे अज्ञात लोगों व प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. साथ ही इस तरह का बैनर लगाने वाले असामाजिक तत्वों का पता लगाने के लिए पुलिस को सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का आदेश दिया गया है. डीएम व एसपी ने कहा कि जुलूस को लेकर प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगायी गयी है, इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए लोगों को बरगलाने के उद्देश्य से उक्त बैनर शहर के राजेंद्र सरोवर के पास लगाया गया है. इसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, उक्त मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय के आवेदन पर भभुआ थाने में दर्ज की गयी है. इसमें लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व लोगों को अपराध के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, गुरुवार सुबह जब राजेंद्र सरोवर के पास जुलूस नहीं तो वोट नहीं व चुनाव बहिष्कार का बैनर लगे होने की जानकारी जिला प्रशासन को मिली, वैसे ही डीएम और एसपी तत्काल सक्रिय हो गये. डीएम सावन कुमार व एसपी ललित मोहन शर्मा ने थानाध्यक्ष भभुआ मुकेश कुमार को राजेंद्र सरोवर पर लगाये गये बैनर को हटाने का निर्देश देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. साथ ही डीएम सावन कुमार ने बयान जारी कर कहा कि मुझे भभुआ एसडीपीओ द्वारा जानकारी दी गयी कि राजेंद्र सरोवर के पास अज्ञात लोगों द्वारा जुलूस नहीं तो वोट नहीं व चुनाव बहिष्कार कर बैनर पोस्टर लगाया गया है. इसके बाद भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार को अज्ञात लोगों पर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस जहां से बैनर छपा है, उसके विरुद्ध भी एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. डीएम ने अपने बयान में कहा है कि बीते दिनों रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गयी थी, जिसमें रामनवमी के अवसर पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जुलूस निकालने के लिए कहा गया. जुलूस में डीजे नहीं बजाने का अनुरोध किया गया व आदेश निर्गत किया गया. बैठक में लोगों द्वारा डीजे बजाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जुलूस में डीजे पर रोक है, इसी मामले को डाइवर्ट कर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जुलूस नहीं तो वोट नहीं की बात की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है = जुलूस निकालने पर नहीं है किसी तरह की रोक डीएम ने अपने जारी बयान में कहा है कि जुलूस निकालने पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है. जुलूस को लेकर लाइसेंस दिया जा रहा है, बस केवल जुलूस में सरकार की तरफ से निर्गत गाइडलाइन का पालन करना है. जुलूस के लिए दिये जाने वाले लाइसेंस में जो भी नियम व शर्त दिये गये हैं, उसका पालन करते हुए जुलूस को निकालना है. जुलूस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगायी गयी है, कुछ असामाजिक तत्व लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें चिह्नित करने की कार्रवाई की जा रही है. सीसीटीवी सहित अन्य माध्यमों से उन्हें चिह्नित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिह्नित कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. = वोट बहिष्कार करना पूरी तरह से गैर कानूनी इधर, उक्त मामले में बयान जारी कर एसपी ललित मोहन शर्मा ने कहा है कि कुछ लोग यह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग वोट नहीं दें, वोट का बहिष्कार करना पूरी तरह से गैरकानूनी है. आइपीसी के तहत ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से अपराध है, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वह बचाने वाले नहीं है. अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गयी है, जांच कर ऐसा काम करने वाले लोगों का बहुत जल्द पता लगा लिया जायेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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