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जिले में दहेज व बाल विवाह पर चौकीदारों की रहेगी नजर

कैमूर न्यूज : बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करने की पुलिसकर्मियों ने लिया संकल्प

कैमूर न्यूज : बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करने की पुलिसकर्मियों ने लिया संकल्प

भभुआ सदर.

अगर आप दहेज लेकर या देकर अपने किसी सगे की शादी करने या फिर बाल विवाह करने की मंशा पाले हुए हैं, तो अब आपको अपने गांव व मुहल्ले में तैनात चौकीदारों से सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि, न दहेज लेंगे, न लेने देंगे वाले मिशन को सरजमीं पर उतारने के लिए कैमूर पुलिस महकमा ने भी अपनी कमर कस ली है. अब से पुलिस प्रशासन के अलावे गांवों में बाल विवाह व दहेज लेने वालों पर चौकीदार भी नजर रखेंगे और दहेज लेने-देने एवं बाल विवाह की सूचना पुलिस पदाधिकारी को मिलेगी और बिना देर किये कार्रवाई होगी.

विभाग के निर्देश पर चौकीदारों को सौंपी गयी जिम्मेदारी

सरकार की ओर से दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर चलायी जा रही मुहिम को जिले में भी सख्ती से लागू करने के लिए विभाग ने सभी थानों को दहेज निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है. अधिनियम के अनुसार वधू या वर पक्ष के रिश्तेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि मूल्यवान संपत्ति की मांग करता है, तो छह माह से दो साल तक की सजा के साथ आर्थिक दंड लगाया जायेगा. विभाग की ओर से दहेज निषेध अधिनियम 1961 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 10 बिंदुओं पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है.

क्रियाशील रहेंगे चौकीदार, हर रविवार को होगी परेड

दहेज लेन-देन की सूचना देने के लिए थाना स्तर पर चौकीदार को अब अधिक क्रियाशील होना होगा. चौकीदारों को प्रतिदिन दहेज एवं बाल विवाह मामलों पर व्यापक नजर रखने के लिए प्रेरित किया जायेगा. प्रत्येक रविवार को चौकीदारों की परेड में थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दहेज लेने-देने एवं बाल विवाह की सूचना प्राप्त कर समीक्षा करते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे.

कानून को लागू करने के लिए दिया निर्देश

एसडीपीओ भभुआ शिवशंकर कुमार ने बताया कि बाल विवाह व दहेज उन्मूलन को कारगर बनाने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है. सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप जिले की पुलिस काम करने में जुटी हुई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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