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नगर पंचायत के इओ व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के बीच बढ़ा विवाद, सनहा दर्ज

स्थानीय नगर पंचायत के इओ सुधांशु कुमार व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इंद्रजीत राम के बीच पिछले कई माह से चल रहा विवाद अब थाना तक जा पहुंचा है. इओ द्वारा सोमवार को मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के खिलाफ थाने में सनहा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है

मोहनिया शहर. स्थानीय नगर पंचायत के इओ सुधांशु कुमार व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इंद्रजीत राम के बीच पिछले कई माह से चल रहा विवाद अब थाना तक जा पहुंचा है. इओ द्वारा सोमवार को मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के खिलाफ थाने में सनहा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में सनहा दर्ज कर लिया गया है. वहीं, इओ द्वारा दिये गये आवेदन में कहा गया है कि मोहनिया नगर पंचायत की मुख्य पार्षद हासमति देवी हैं, लेकिन इनके पुत्र इंद्रजीत राम प्रतिनिधि बनकर मुख्य पार्षद के कक्ष में आकर बैठते हैं. इसके साथ ही हमारे कर्मियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, जिसके साथ ही एससी-एसटी केस करने की धमकी भी देते हैं. इसके आलोक में किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसलिए मोहनिया थाने में सनहा के लिए आवेदन दे रहा हूं. इधर, आवेदन मिलने के बाद प्रभारी थानाध्यक्ष द्वारा सनहा दर्ज कर लिया गया है. गौरतलब है कि पिछले कई माह से मुख्य पार्षद प्रतिनिधि व इओ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था. बोर्ड की बैठक हो या सशक्त समिति की बैठक सभी में इओ और मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के बीच का विवाद सामने आ ही जाता था. ऐसे में पिछले कई माह से दोनों के बीच चल रहा विवाद अब मोहनिया थाने तक पहुंच गया है. इसके साथ ही इस मामले में इओ द्वारा विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारी व एसडीएम को भी आवेदन दिया गया है. मोहनिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इंद्रजीत राम को मुख्य पार्षद के चेंबर में भी बैठने पर इओ द्वारा रोक लगा दी गयी है. इस मामले को लेकर मुख्य पार्षद हासमति देवी को पत्र लिख कर जानकारी दे दी गयी है, जिसमें कहा गया है कि आपके पुत्र इंद्रजीत राम प्रतिदिन आपकी अनुपस्थिति में आपके चेंबर में बैठकर लगातार अध्यक्ष के तौर पर कार्यालय कर्मियों को आदेश देते हैं तथा कर्मियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं. ज्ञात हो कि उनके द्वारा आपके आवंटित कक्ष में कई प्रकार के बाहरी व्यक्तियों को भी बुलाकर बैठाया जाता है तथा उसी समय कार्यालय कर्मियों को बुलाकर कार्यालय के कार्यों की जानकारी लेकर कई प्रकार से गोपनीयता भंग करने का कार्य किया जा रहा है. कार्यालय की गोपनीय जानकारी अधोहस्ताक्षरी के अनुमति से उपलब्ध कराने हेतु कहने पर कर्मियों पर बाहरी व्यक्तियों के समक्ष ही कई प्रकार की टिप्पणी करते हुए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य वे लगातार कर रहे हैं. बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के अनुसार नगर निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में गाडियों आदि पर बोर्ड लगाने बैठक में प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने तथा अन्य किसी प्रकार के कार्य में प्रतिनिधि के संलिप्तता नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है. अतः उक्त विषय के आलोक में कहना है कि महोदया को आवंटित कक्ष में अपने पुत्र इंद्रजीत राम को बैठने व अन्य किसी भी अन्य प्रकार के कार्य में हस्तक्षेप करने से रोकते हुए अपने कक्ष का इस्तेमाल स्वयं के बैठने के लिए किया जाये तथा कार्यालय की मर्यादा व गोपनीयता को बरकरार रखने में सहयोग प्रदान की जाये. अगर पुनः उनके द्वारा स्वघोषित प्रतिनिधि के रूप में चेंबर का इस्तेमाल कर गोपनीयता भंग करने, कर्मियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, तो उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. # क्या कहते हैं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इस संबंध में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इंद्रजीत राम ने बताया जो भी आरोप इओ द्वारा लगाया जा रहा है, वह गलत आरोप है. जहां तक मुख्य पार्षद के चेंबर में बैठने की बात है, तो पहले से ही लोग बैठते आये हैं. कई वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि कार्यालय आकर बैठते हैं, सभी लोगों पर रोक लगायी जाये. # क्या कहते हैं थानाध्यक्ष इस संबंध में मोहनिया के प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्झर ने बताया इओ द्वारा सनहा के लिए आवेदन दिया गया है, जिसे दर्ज कर लिया गया है. साथ ही एक अधिकारी को जांच के लिए जिम्मेदारी भी दी गयी है. #क्या कहते है इओ इस संबंध में नगर पंचायत के इओ सुधांशु कुमार ने बताया मुख्य पार्षद प्रतिनिधि द्वारा बिना वजह विभाग के कार्यों में परेशानी खड़ी की जा रही है और कर्मियों के साथ भी अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, जिसको लेकर थाने में सनहा के लिए आवेदन दिया गया है. साथ ही मुख्य पार्षद के चेंबर में प्रतिनिधि इंद्रजीत राम के बैठने पर रोक लगा दी गयी है.

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