धारा 144 की अवधि बढ़ी

पूर्व में 16 मार्च 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक लागू की गयी थी धारा 144

By Prabhat Khabar News Desk | May 14, 2024 9:18 PM

= पूर्व में 16 मार्च 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक लागू की गयी थी धारा 144भभुआ़ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी कैमूर की ओर से जिले में धारा 144 का विस्तार कर दिया गया है. अब पूरे जिले में धारा 144 मतदान तिथि समाप्त होने या 60 दिन पूरे होने में जो भी पहले आता हो, तब तक लागू रहेगी. बता दें कि पूर्व में संपूर्ण जिले में 16 मार्च 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक धारा 144 लागू की गयी थी. इधर, जिला दंडाधिकारी कैमूर की ओर से मंगलवार को नया आदेश पत्र जारी किया गया है. उसमें कहा गया है कि विभिन्न राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है. इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार के लिए सभा जुलूस आदि का आयोजन किया जायेगा. जनसभा व जुलूस में राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति का प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित या आतंकित किये जाने और विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना को लेकर शांति एवं निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए धारा 144 की अवधि विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की गयी है. इसको लेकर आदेश निर्गत की तिथि से मतदान समाप्ति की तिथि अथवा 60 दिन में जो भी पहले हो तक धारा 144 लागू रहेगी 1 किसी भी राजनैतिक दल, संगठन या व्यक्ति की ओर से धरना, प्रदर्शन, सभा, जुलूस या ध्वनि विस्तारक का प्रयोग बगैर सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किये नहीं करना है. 2 ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. 3 कोई भी राजनैतिक दल, संगठन या व्यक्ति आपत्तिजनक पर्चा, फोटो, आलेख, पोस्टर आदि का किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ प्रकाशन नहीं करेंगे. आपत्तिजनक संदेश का आदान-प्रदान वाट्सएप, एसएमएस अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो. 4 कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम भी नहीं करेंगे. 5 कोई भी राजनैतिक दल, संगठन या व्यक्ति की ओर से मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने का काम नहीं किया जायेगा. 6 प्रदूषण फैलाने वाली सामग्रियों का प्रयोग भी प्रचार-प्रसार में नहीं किया जायेगा. 7 कोई भी व्यक्ति अग्नेशास्त्र, भाला, गड़ासा, लाठी, तीर-धनुष एवं मानव शरीर के लिए किसी भी तरह का घातक हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे. यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था व निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा. 8 किसी भी राजनैतिक दल, संगठन या व्यक्ति की ओर से आदर्श आचार संहिता को लेकर समय-समय पर जारी किये गये निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा. 9 आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी-ब्याह, बरात पार्टी, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज, महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकार के कर्मचारी और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.

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