भभुआ सदर. डीएम सावन कुमार के निर्देश के बाद भभुआ शहर में नगर पर्षद द्वारा अब सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें दुकानदार अपनी दुकान से निकलने वाले कूड़े कचरे को नाली या सड़क पर फेंकने की जगह उसी डस्टबिन में रखेंगे. दुकानदारों द्वारा ऐसा नहीं करने पर नगर पर्षद द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से चालान काटते हुए 500 से 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. इसको लेकर सोमवार को लाव लश्कर के साथ निकले नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय द्वारा शहर में माइकिंग करते हुए दुकानदारों को जागरूक किया गया. नप इओ ने दुकानदारों को समझाया कि उनके और उनके ग्राहकों द्वारा फेंके जा रहे कूड़े कचरे से नाले जाम हो जा रहे हैं, जिसके चलते शहरवासियों को जल जमाव की समस्या को झेलना पड़ता है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दुकानदारों को एक सप्ताह का समय डस्टबिन रखने के लिए दिया जा रहा है. अगर एक सप्ताह के अंदर दुकानदार डस्टबिन नहीं रखते है और सड़क या नाली में कूड़ा फेंकते है, तो वैसे दुकानदारों से नगर पर्षद जुर्माना वसूलेगी. = नालियों में कचरा फेंके जाने से होती है परेशानी गौरतलब है कि शहर के अधिकतर दुकानदार दुकान से निकलने वाले कूड़े को सड़क पर या दुकान के आगे से गुजरे नालों या नालियों में डाल देते है. इसके चलते जहां नालियां जाम हो जाती है, वहीं सड़क पर भी कचरा फैला या उड़ता रहता है, जिससे शहर की नकारात्मक छवि बन रही थी. इधर नाली में कूड़ा फेंकने से बारिश के दिनों में शहरवासियों को जलजमाव से भी जूझना पड़ता है. इसे देखते हुए डीएम ने नगर पर्षद के इओ से दुकानदारों को डस्टबिन रखवाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंका जा सके. = एक सप्ताह का समय, नहीं तो होगा जुर्माना इस संबंध में नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकान का कचरा नालियों में डाल रहे हैं, जिनसे जुर्माना वसूला जाना जरूरी है. इसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. माइकिंग भी की जा रही है कि दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर नाली आदि में कूड़ा नहीं डाले, लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं है. इसको देखते हुए अब सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में या बाहर डस्टबिन रखने का निर्देश दिया गया है. अगर दुकानदार डस्टबिन नहीं रखते है और उसमें कूड़े रखने की जगह सड़क या नाली में फेंकते हैं, तो वैसे दुकानदारों पर प्रतिदिन 500 से 1000 रुपये का चालान काटते हुए जुर्माना लगाया जायेगा. बताया कि दुकानों में रखे जानेवाले कूड़े का हर शाम उठाव कराया जायेगा. उन्होंने कर्मियों से अभियान चलाकर दुकानों में डस्टबिन होने या नहीं होने का पता लगाने तथा डस्टबिन नहीं मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं.
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