Kaimur News : बगैर निबंधन के विद्यालय संचालन करने पर एक लाख लगेगा जुर्माना

Kaimur News : जिले के ऐसे निजी विद्यालय संचालक जो अभी तक अपने विद्यालय का निबंधन नहीं कराये हैं, ऐसे विद्यालयों पर शिकंजा कसना शिक्षा विभाग ने प्रारंभ कर दिया है. 10 अगस्त तक विद्यालय के निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करने वाले निजी विद्यालय के संचालकों पर प्रत्येक दिन 10000 रुपये के हिसाब से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | August 5, 2024 9:02 AM
an image

Kaimur News : भभुआ नगर. जिले के ऐसे निजी विद्यालय संचालक जो अभी तक अपने विद्यालय का निबंधन नहीं कराये हैं, ऐसे विद्यालयों पर शिकंजा कसना शिक्षा विभाग ने प्रारंभ कर दिया है. 10 अगस्त तक विद्यालय के निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करने वाले निजी विद्यालय के संचालकों पर प्रत्येक दिन 10000 रुपये के हिसाब से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जायेगा. बगैर निबंधन के संचालित हो रहे निजी विद्यालयों के संचालकों को इ-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए शिक्षा विभाग ने 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही कहा गया है कि 10 अगस्त तक आवेदन नहीं करने वाले ऐसे विद्यालय संचालकों पर कार्रवाई भी होगी.

Kaimur News : बिना प्रमाण पत्र विद्यालय का संचालन करने पर पद सकता है 1 लाख का जुर्माना

इधर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान ने बगैर निबंधन के संचालित हो रहे सभी निजी विद्यालय के संचालकों व निदेशकों को आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एक अप्रैल 2010 से ही लागू है. साथ ही कहा है कि बिहार राज्य के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत निजी विद्यालयों के निबंधन का प्रावधान किया गया है. बच्चों की मुक्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित मानक धारित करता हो, सक्षम प्राधिकार से निबंधन का प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना संचालित नहीं होगा. साथ ही अगर बिना प्रमाणपत्र लिये विद्यालय का संचालन करता है तो अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी व्यक्ति व संस्था पर 1 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित करते हुए पकड़े जाने पर प्रतिदिन 10 हजार जुर्माना किया जा सकता है.

Kaimur News : जिले में 205 विद्यालयों का हुआ है निबंधन

समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम पदाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि जिले में 205 विद्यालयों का ही निबंधन हुआ है, लेकिन जिले में 500 से अधिक विद्यालय उक्त प्रावधान के बावजूद संचालित हो रहे हैं. साथ ही आदेश में कहा है कि जिले के ऐसे विद्यालय के निदेशक जो निबंधन कराये बिना ही विद्यालय संचालित कर रहे हैं, वे 10 अगस्त तक इ-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दें, नहीं तो आरटीइ एक्ट 2009 व बिहार राज्य बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी. बोले अधिकारी इस संबंध में जानकारी देते हुए डीपीओ अमरेंद्र पांडे ने कहा कि जिले में ऐसे विद्यालय संचालक जो बिना निबंधन के विद्यालय संचालित कर रहे हैं, वह 10 अगस्त तक इ-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करा लें, नहीं तो 10 अगस्त के बाद विशेष अभियान चलाकर बगैर निबंधन के विद्यालय संचालित करने वाले निजी विद्यालयों व संचालकों पर कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी किया जायेगा.

Exit mobile version