उदय हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद
कैमूर न्यूज : 20 मार्च 2019 को सामाजिक कार्यकर्ता उदय शंकर पांडेय की गोली मार कर हुई थी हत्या
कैमूर न्यूज : 20 मार्च 2019 को सामाजिक कार्यकर्ता उदय शंकर पांडेय की गोली मार कर हुई थी हत्या
भभुआ कोर्ट.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने फखराबाद के उदय पांडेय हत्याकांड के तीन अभियुक्तों को बुधवार के दिन आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इनमें कुदरा थाना क्षेत्र के फखराबाद गांव निवासी अनूप तिवारी पिता राम मूरत तिवारी, बलदाऊ चौबे पिता अनिल कुमार चौबे व विशु चौबे पिता रामानंद चौबे शामिल हैं. तीनों को हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. अपर लोक अभियोजक मीना श्रीवास्तव ने बताया कि विगत 20 मार्च 2019 को फकराबाद निवासी सामाजिक कार्यकर्ता उदय शंकर पांडेय की हत्या तीनों अभियुक्तों ने होलिका दहन के दिन उस समय कर दी गयी, जब वह बाजार से बच्चों के लिए पटाखा खरीद कर गांव वापस लौट रहे थे. अभियुक्त अनूप तिवारी, विशु तिवारी व बलदाऊ चौबे बीच रास्ते में फकराबाद गांव के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर के पास घात लगा कर बैठे थे. उदय शंकर पांडेय दुर्गा मंदिर के पास जैसे ही पहुंचे कि अभियुक्तों ने ताबड़तोड़ तीन फायरिंग शुरू कर दी और तीन गोलियां उदय शंकर को लगीं, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी. उक्त आशय की सूचना मृतक के पिता अक्षयवर पांडेय ने कुदरा थाने को दी थी. इसकी प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधानकर्ता उदय भानु सिंह द्वारा जांच की गयी. अनुसंधान कर्ता ने अनूप की निशानदेही पर लाइन होटल से घटना में प्रयोग किया गया हथियार बरामद किया था और अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया गया था. विचारण के दौरान न्यायालय ने गोली मारकर हत्या करने में दोषी पाते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20 हजार से 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस हत्याकांड की प्राथमिकी कुदरा थाना में दर्ज हुई थी. घटना का कारण 76 पेटी शराब को कुदरा पुलिस की ओर से जब्त किया जाना था. इसकी जब्ती सूची के गवाह में उदय शंकर पांडेय थे. साथ ही पूर्व में बघेल हाइस्कूल में गांव की लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने के कारण उदय शंकर पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है