390 किलो गांजा रखने के मामले मां-बेटे को 14 वर्ष कारावास की सजा
गलवार को एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अजीत कुमार मिश्रा की अदालत ने 390 किलो गांजा बरामदगी के मामले में मां-बेटे भभुआ निवासी अंगद सिंह के पत्नी भगमानी देवी व पुत्र दिलीप को 14 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है
भभुआ कार्यालय. मंगलवार को एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अजीत कुमार मिश्रा की अदालत ने 390 किलो गांजा बरामदगी के मामले में मां-बेटे भभुआ निवासी अंगद सिंह के पत्नी भगमानी देवी व पुत्र दिलीप को 14 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नही देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. उसी मामले एक अन्य व्यक्ति दादर निवासी कुंवर शाह के पुत्र उमेश कुमार को पांच किलो गांजा बरामदगी के मामले में दोषी पाते हुए 1 वर्ष 3 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दरअसल, एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि विगत 23 अगस्त 2020 को वाहन चेकिंग के दौरान दुर्गावती थाना अध्यक्ष संजय पासी द्वारा खजुरा मोड त्रिमुहानी पर जीटी रोड के पास से मोटरसाइकिल सवार उमेश कुमार को सबसे पहले 5 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया. पूछताछ के दौरान वह बताया गया कि उक्त गांजा वह भभुआ छावनी मोहल्ला स्थित भागमानी देवी के घर से ला रहा है. उसकी निशानदेही पर तत्कालीन एसपी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष भभुआ रामानंद मंडल, पुलिस निरीक्षक संजय कुमार और सशस्त्र बल के छावनी मोहल्ला में भाग्यमानी देवी के घर छापेमारी की गयी, जिसमें भागमानी देवी के घर में बने तहखाने से 390 किलो गांजा बरामद किया गया था़ उक्त मामले भाग्यमानी देवी व उनके बेटे दिलीप को न्यायालय ने विचारण के दौरान दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. वहीं, पहले पकड़े गये उमेश को पांच किलो गांजा रखने के मामले में 1 वर्ष 3 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
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