आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से करें पालन : डीएम
कैमूर न्यूज : वाहन पर कोई भी बैनर लगाने की नहीं मिलेगी अनुमति, रोड शो व सभा के लिए अनुमति लेना होगा अनिवार्य
कैमूर न्यूज : वाहन पर कोई भी बैनर लगाने की नहीं मिलेगी अनुमति, रोड शो व सभा के लिए अनुमति लेना होगा अनिवार्य
भभुआ नगर.
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा होते ही डीएम सावन कुमार ने बुधवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले के राजनीतिक दलों व पार्टियों के जिला अध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से अपील की कि उपचुनाव की तिथि की घोषणा होते ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. लागू आदर्श आचार संहिता का सभी लोग कड़ाई से पालन करें और पालन नहीं करने वाले लोगों पर जिला प्रशासन की ओर से सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. डीएम की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए आपसी सामंजस्य बनाने के लिए भी अपील की गयी. जिला पदाधिकारी ने कहा कि 18 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक नामांकन होगा. 28 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जायेगी एवं नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर निश्चित है. 13 नवंबर को मतदान होगा एवं 23 नवंबर को मतगणना होगी. साथ ही जिला पदाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि निर्वाचन के दौरान रोड शो या सभा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है.पर्चा व पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम हो
डीएम ने कहा, वाहन पर सिर्फ एक ध्वज लगाने की अनुमति दी जायेगी. वाहन पर कोई भी बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी. प्रत्येक वाहन पर यथोचित आकर के एक या दो छोटे स्टीकर लगाने की अनुमति दी जायेगी. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा/करायेगा, जिस पर इसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न दिया गया हो. बैठक के दौरान अपर समाहर्ता, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, अनिल कुशवाहा, मनोज सिंह, छोटे लाल राम, डॉ दिनेश सिंह, मुकेश पासवान, अकलू राम जिला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है