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यह कैसा नियम : स्कॉर्पियो पर बगैर हेलमेट पहने चलाने का काट दिया जुर्माना

अगर जिले में चलना है तो अब आपको स्कॉर्पियो में भी हेलमेट लगाकर चलना होगा, नहीं तो कैमूर पुलिस बगैर हेलमेट के स्कॉर्पियो चलाने पर जुर्माना ठोक सकती है.

भभुआ सदर. अगर जिले में चलना है तो अब आपको स्कॉर्पियो में भी हेलमेट लगाकर चलना होगा, नहीं तो कैमूर पुलिस बगैर हेलमेट के स्कॉर्पियो चलाने पर जुर्माना ठोक सकती है. कुछ ऐसा ही मामला सोनहन थाने में आया है, जहां की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो नंबर पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने के जुर्म में एक हजार रुपये का चालान काट दिया है और तो और चालान पर जिस स्कॉर्पियो की तस्वीर लगी है, वह भी दूसरे की है. स्कॉर्पियो नंबर पर बगैर हेलमेट का जुर्माना ठोकने का यह मामला 19 सितंबर 2024 का है. शुक्रवार 10 जनवरी को जब स्कॉर्पियो मालिक चांद थानाक्षेत्र के बड़हरिया गांव निवासी पंकज कुमार अपनी गाड़ी के फेल हुए प्रदूषण सर्टिफिकेट को बनवाने पहुंचे, तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि उनकी स्कॉर्पियो के नंबर पर सोनहन पुलिस द्वारा बगैर हेलमेट पहने बाइक चलाने के जुर्म में एक हजार रुपये का चालान काट दिया गया है. अब चालान कटे रहने के चलते उसकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बन पाया. इसके बाद स्कॉर्पियो मालिक प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने के चलते जुर्माना अधिक होने की वजह से उसकी गाड़ी के नंबर पर बगैर हेलमेट के बाइक चलाने के जुर्म में काटे गये चालान को जमा करने परिवहन कार्यालय गया, तो परिवहन कार्यालय से उसे जुर्माना भरने के लिए सोनहन थाने भेज दिया गया. पीड़ित स्कॉर्पियो स्वामी पंकज कुमार ने बताया कि उनकी स्कॉर्पियो पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने के जुर्म में एक हजार रुपये का चालान काट दिया गया. इसके बाद जब वह आज प्रदूषण बनवाने गया, तब उसे इसकी जानकारी हुई. वाहन स्वामी ने बताया कि जिस दिन उसकी स्कॉर्पियो पर चालान काटा गया उस दिन उनकी स्कॉर्पियो उस क्षेत्र में गयी ही नहीं थी और तो और चालान पर जिस स्कॉर्पियो की तस्वीर लगी है, वह भी उनकी नहीं है. = परिवहन कार्यालय से भेज दिया गया सोनहन थाने पीड़ित ने बताया कि जब उनकी स्कॉर्पियो पर चालान कटे होने की वजह से प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो प्रदूषण पर जुर्माना अधिक होने की वजह से वह परिवहन कार्यालय चालान जमा करने पहुंचा. लेकिन, वहां वस्तुस्थिति की जानकारी पर उसे चालान जमा करने के लिए सोनहन थाने भेज दिया गया. पीड़ित का कहना था कि एक तो पुलिस ने बिना जांचे-परखे उसकी स्कॉर्पियो के नंबर पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने के जुर्म में एक हजार रुपये का चालान भी काट दिया गया, उस पर जब वह पुलिस के गलत चालान काटने के बाद भी जुर्माना जमा करना चाहता है, तो उस पर दुश्वारियां बढ़ जाती हैं. प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल रहने की वजह से उसके वाहन पर चालान कट जायेगा, तो इसकी भरपाई कौन करेगा. = गलत चालान काटने का पहले भी आ चुका है मामला दरअसल, जिले में पुलिस वाहन जांच के नाम वाहनों के चालान करने में हर हथकंडा अपनाने पर लगी है. आये दिन इस प्रकार के मामले आते रहते है. स्कॉर्पियो के नंबर पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने का जुर्माना काटने से पूर्व भगवानपुर थाने की पुलिस ने ऐसे ही मामले में भैरवपुर गांव निवासी मनोज यादव की बाइक पर बगैर हेलमेट चलने के उल्लंघन में एक हजार रुपये का चालान काट दिया था. लेकिन, जब चालान की कॉपी देखी गयी तो उसकी तस्वीर में हेलमेट लगाये हुए तस्वीर लगी थी. मामले में पीड़ित ने तत्कालीन एसपी से इसकी शिकायत की थी. एसपी ने मामले में जांच भी करवायी थी, लेकिन सारी कार्रवाइयों के बावजूद पीड़ित को गलत चालान काटे जाने के बावजूद एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा. = गलती से कट गया होगा चालान, जांच कर होगी कार्रवाई इस मामले में भभुआ एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने बताया कि वाहन जांच के क्रम में गलती से चालान कट गया होगा या फिर जिस स्कॉर्पियो के नंबर पर चालान कटा हो, उस नंबर का गलत उपयोग किसी बाइक वाले द्बारा किया गया हो. पुलिस इस मामले की जांच कर कार्रवाई करेगी.

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