हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा

चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव में 20 नवंबर 2020 को 40 वर्षीय टुन्ना बिंद की हत्या के मामले में भभुआ व्यवहार न्यायालय की अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तीन आशुतोष कुमार की अदालत ने छह लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 11, 2024 8:27 PM

भभुआ कोर्ट. चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव में 20 नवंबर 2020 को 40 वर्षीय टुन्ना बिंद की हत्या के मामले में भभुआ व्यवहार न्यायालय की अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तीन आशुतोष कुमार की अदालत ने छह लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने जिन छह लोगों को सजा सुनायी गयी है, उसमें बहेरिया गांव के भोरिक बिंद, बबलू बिंद, बीरेंद्र बिंद, वंशी बिंद, वकेंद्र बिंद और दरोगा बिंद शामिल है. दरअसल, 20 नवंबर 2020 को बहेरिया गांव के टुन्ना बिंद अपने खलिहान में धान को ढक कर अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान जब वह उक्त आरोपितों के घर के पास पहुंचे तो उन्हें उक्त आरोपितों द्वारा पकड़ के घर में बंद कर दिया गया और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी गयी. हत्या के बाद उनके शव को गांव के ही कुछ दूरी पर बधार में फेंक दिया गया. 21 नवंबर को टुन्ना बिंद की लाश बधार से बरामद किया गया. उक्त मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तीन आशुतोष कुमार की अदालत में छह आरोपितों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास व 20000 जमाने की सजा सुनायी है. उक्त मामले में सूचक की तरफ से अधिवक्ता प्रदीप कुमार व बचाव पक्ष से प्रहलाद सिंह व अजीत सिंह ने वकालत किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version