शराब तस्करों को मदद पहुंचा रही उत्पाद पुलिस

kaimur news. कैमूर जिले में उत्पाद विभाग की पुलिस और शराब तस्करों के बीच गठजोड़ का खुलासा हुआ है. उत्पाद पुलिस द्वारा शराब तस्करी के मामले में बंद शराब तस्करों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं किये जाने के कारण उन्हें न्यायालय से जमानत मिल रही है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 12, 2025 9:59 PM

विकास कुमार, भभुआ कार्यालय. कैमूर जिले में उत्पाद विभाग की पुलिस और शराब तस्करों के बीच गठजोड़ का खुलासा हुआ है. उत्पाद पुलिस द्वारा शराब तस्करी के मामले में बंद शराब तस्करों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं किये जाने के कारण उन्हें न्यायालय से जमानत मिल रही है. खास बात यह है कि उत्पाद पुलिस के द्वारा ऐसा किसी एक मामले में नहीं किया गया है, बल्कि हाल के दिनों में चार मामलों में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं किये जाने के कारण शराब तस्करों को न्यायालय से जमानत मिली है. सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय के द्वारा इसकी सूचना उत्पाद अधीक्षक को दिये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसके बाद उत्पाद न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने कैमूर डीएम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है.

पत्र में विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि उत्पाद थाना कांड संख्या 830/ 2024 में शराब तस्करी के आरोपित मनीष कुमार उर्फ चंदन कुमार एवं उत्पाद थाना कांड संख्या 877/ 2024 में शराब तस्करी के आरोपित मनीष कुमार एवं रोशन कुमार के खिलाफ अनुसंधानकर्ता मंजू कुमारी एवं पवन कुमार राय ने 90 दिनों में आरोपपत्र (चार्जशीट) न्यायालय में समर्पित नहीं किया. इससे उन्हें 167 (2) का लाभ देते हुए जमानत दी गयी. इसी तरह पहले भी दो मामलों में निर्धारित समय में चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल नहीं किये जाने के कारण आरोपितों को बेल दे दी गयी. मामलों में अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही की सूचना उत्पाद अधीक्षक को दी गयी. लेकिन, कार्रवाई नहीं हुई. इससे स्पष्ट होता है कि उत्पाद अधीक्षक के संरक्षण में अनुसंधानकर्ता समय से अनुसंधान पूर्ण नहीं कर लगातार शराब तस्करों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

बड़ी मात्रा में शराब के साथ पकड़े गये थे दोनों मामलों में तस्कर

जिन दो मामलों में निर्धारित समय के अंदर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया, जिसके कारण शराब तस्करों को न्यायालय से जमानत मिल गयी, उन दोनों मामलों में बड़ी मात्रा में उनके पास से शराब बरामद की गयी थी. उत्पाद थाना कांड संख्या 830/2024 टेंपो से 95 लीटर शराब के साथ तस्कर रोहतास के करमैनी गांव के रहने वाले रजनीश कुमार उर्फ चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, उत्पाद थाना कांड संख्या 877/2024 में विगत 16 नवंबर को भभुआ शहर के जयप्रकाश चौक से महिंद्रा बोलेरो कार से 187 लीटर शराब के साथ पटना बख्तियारपुर के मनीष कुमार और रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया था.

क्या कहते हैं डीएम

डीएम सावन कुमार ने बताया कि उक्त मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है इसमें अनुसंधानकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करते हुए निलंबित करने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है. इसके अलावा अन्य जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को लिखा गया है.

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