Katihar news : ट्रेन में चैन पुलिंग मामले में न्यायालय के आदेश पर दस हजार जुर्माना राशि वसूला

बुधवार को आरपीएफ ने 1000 जुर्माना राशि तो लिया तथा न्यायालय से अपील कर 9000 रुपया अतिरिक्त जुर्माना राशि वसूल किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 18, 2024 10:36 PM

कटिहार. ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्री बेवजह अगर चेन पुलिंग करते हैं तो रेलवे आपसे अतिरिक्त जुर्माना राशि के तौर पर भारी भरकम जुर्माना लगा सकती है. हालांकि चेन पुलिंग के मामले में रेलवे एक्ट उल्लंघन के तहत 1000 रुपये जुर्माना राशि ही ली जाती थी. लेकिन एक मामले में बुधवार को आरपीएफ ने 1000 जुर्माना राशि तो लिया तथा न्यायालय से अपील कर 9000 रुपया अतिरिक्त जुर्माना राशि वसूल किया है. इसलिए ट्रेन में सफर करने वाले यात्री बेवजह चेन पुलिंग कर यत्र तत्र ट्रेनों का ठहराव ना करें. बताते चले कि रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन में जंजीर खींचने वालों पर कड़ा प्रहार किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरपीएफ रेलवे में बिना उद्देश्य के जंजीर खींचने वालो पर कड़ा रुख अपनाते हुए 1000 रुपये जुर्माना राशि वसूल किया है. इसके अतिरिक्त न्यायालय से अपील कर चेन खींचने वाले को अतिरिक्त जुर्माना राशि वसूल किया है. 16 दिसंबर को अरविन्द झा उम्र 37 वर्ष पिता हुकम चन्द जैन तेजगढ़ 141 न० 13, थाना तेजगढ़, जिला दमोह मध्य प्रदेश को जंजीर खींचने की घटना में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. न्यायालय द्वारा आरोपित को न केवल रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडित किया बल्कि रेलवे के संचालन में बाधा पहुंचाने की क्षतिपूर्ति बाबत 9000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी वसूला गया.

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