मां की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, पेट्रोल छिड़कने के बाद जला कर की थी हत्या

कटिहार : बिहारमें कटिहारके जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की अदालत ने मंगलवार को मां के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर हत्या करने वाले राजू साह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कदवा थाना अंतर्गत ग्राम कचौरा के भुटाई साह के पुत्र राजू साह को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2018 10:28 PM

कटिहार : बिहारमें कटिहारके जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की अदालत ने मंगलवार को मां के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर हत्या करने वाले राजू साह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कदवा थाना अंतर्गत ग्राम कचौरा के भुटाई साह के पुत्र राजू साह को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर यह सजा सुनायी गयी है. उसको पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

सदर अस्पताल कटिहार में तीन अप्रैल 2016 को दिये फर्द बयान में पीड़िता सरस्वती देवी ने कहा था कि एक अप्रैल 2016 को राजू साह के सात वर्षीय पुत्र गोलू कुमार को मना किया कि हमेशा दुकान से सामान निकाल कर क्यों खाते हो. इसी बात पर उसकी बड़ी पतोहू मुन्नी देवी आ गयी और झगड़ा करने लगी. छोटा लड़का विकेश साह ने मना किया कि क्यों झगड़ा करती हो, तो इस पर बड़ी बहु मुन्नी देवी ने एक पीढ़िया से विकेश साह को मार दिया.

वहीं जब उसके पति भुटाई साह ने बोला कि क्यों मार रहे हो तो उनके ऊपर लोटा उठाकर फेंक दिया, जो उनकी नाक पर लगा और खून बहने लगा. इसी बीच उसका पुत्र राजू साह अपनी दुकान बंद कर घर लौटा. उस समय वह अपने पति के सिर में तेल मालिश कर रही थी. राजू ने आते ही गाली गलौज करते हुए कहा कि छह माह में तुम को खत्म कर देंगे. तुम ही घर में सब कुछ कराती हो. फिर राजू साह मोटरसाइकिल की डिक्की से पेट्रोल निकाल कर लाया और उसके शरीर पर डाल दिया. फिर आग लगा दिया. इसमें पति भी झुलस गया. छोटी बहू और बेटे ने ग्रामीणों के साथ सदर अस्पताल लाया. जहां इलाज के दौरान कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गयी.

अभियोजन पक्ष की ओर से इस सत्र के बाद में कुल सात गवाहों का न्यायालय में परीक्षण लोक अभियोजक शंभू प्रसाद ने कराया. सभी सातों गवाहों में तीन गवाह पक्षद्रोही घोषित किये गये. जबकि शेष गवाहों ने घटना का समर्थन किया. भुटाई साह व विकेश साह भी पक्षद्रोही घोषित किये गये. इस सत्र के बाद में राजू साह की पत्नी मुन्नी देवी को न्यायालय ने संदेह के आधार पर रिहा कर दिया.

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