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एक क्लिक पर होगा केस दर्ज थाना जाने से मिलेगा छुटकारा

कटिहार : जिले के पुलिस पदाधिकारी को ऑनलाइन एफआइआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की जाने एवं उक्त एफआइआर पर किस प्रकार कार्रवाई की जाय. इसे लेकर गुरुवार को शहर के टाउन हॉल में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें आठ थाना के पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के क्रम में पटना […]

कटिहार : जिले के पुलिस पदाधिकारी को ऑनलाइन एफआइआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की जाने एवं उक्त एफआइआर पर किस प्रकार कार्रवाई की जाय. इसे लेकर गुरुवार को शहर के टाउन हॉल में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें आठ थाना के पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया.

प्रशिक्षण के क्रम में पटना से आये सीसीटीएन के पदाधिकारी ने थाना के पुलिस पदाधिकारी को ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कराने की तरीके तथा ऑनलाइन दर्ज एफआइआर को किस प्रकार बेवसाइट पर अपलोड करने की जानकारी दी.
सीसीटीएन के पदाधिकारी ने पॉवर प्वाइंट प्रजेटेंशन के माध्यम से ऑनलाइन एफआइआर दर्ज करने की जानकारी दी. कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन एफआइआर करता है तो वह किस प्रकार किया जायेगा तथा एफआइआर दर्ज कराने के बाद पुलिस उक्त एफआइआर पर किस प्रकार कार्य करेगी. यह जानकारी कार्यशाला में दी गयी.
बताते चलें कि डिजिटल इंडिया के तर्ज पर अब जिले के थानों में एफआइआर ऑनलाइन दर्ज होगी तथा स्टेशन डायरी, गवाह आदि के बयान भी कुछ दिनों के अंतराल में एक क्लिक पर ही बेवसाइट पर नजर आयेगी. ऑनलाइन एफआइआर दर्ज करने तथा दर्ज एफआइआर के बाद पुलिस किस प्रकार उसे अपडेट करेगी.
इसकी जानकारी देते हुए उसे बेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका बताया गया. इस कार्यशाला में आठ चयनित थाना में आबादपुर, आजमनगर, बरारी, डंडखोरा, फलका कदवा, को़ढा तथा मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष व पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया. जिसमें ऑनलाइन एफआइआर को सुचारू रूप से करने के तरीके बताये गये.
एसपी व न्यायिक दंडाधिकारी के बेवसाइट पर भी दर्ज करा सकते हैं एफआइआर: मेक इन इंडिया एवं डिजिटल इंडिया के तर्ज पर अब जिले के थानों ऑनलाइन एफआइआर दर्ज करने की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है. शुरुआत में आठ थानों से आरंभ किया गया है.
उन थाना के पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षित कर ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कराने को कहा जा रहा है. हालांकि अभी यह शुरुआती प्रशिक्षण है. जिसमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करें तथा एफआइआर दर्ज हुई अथवा नहीं. इस संदर्भ में जानकारी दी गयी.
अगले फेज में डायरी सब स्टेशन सहित गवाह आदि के बयान को ऑनलाइन अपडेट करने के तरीको को भी बताया जायेगा. ऑनलाइन एफआइआर दर्ज होने पर लोगों को पुलिस थानों के चक्कर तथा पुलिस पदाधिकारी को खुशामद करने से राहत मिलेगी. इसके बाद भी अगर संबंधित थाना ऑनलाइन एफआइआर दर्ज नहीं करती है तो उसे सीधे एसपी एवं न्यायिक दंडाधिकारी के बेवसाइट पर ऑनलाइन एफआइआर कर सकते हैं.
कैसे करें ऑनलाइन एफआइआर
सबसे पहले अपने राज्य की पुलिस की वैवसाइट पर जायें तथा बिहार पुलिस पर लॉगिन कर ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कर सकते हैं. बिहार पुलिस पर लॉग इन करते ही, वहां क्राइम डिटेल आयेगा. आपके साथ क्या घटना घटी है.
बेवसाइट पर अंकित चोरी डकैती, लूट, दुष्कर्म जैसे संज्ञेय अपराध को चिन्हित करनी है. अपनी रिपोर्ट रजिस्टर कराने को लेकर रिजस्टर लिंक पर क्लिक करें. उसके बाद आप उस बेवपेज पर आयेंगे. जहां आपकों सारी जानकारी देनी होगी. उचित जानकारी के आद एफआइआर की पीडीएफ फाइल मिल जायेगी. जिसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते है.
यह फाइल आपको ईमेल भी किया जायेगा. उसके बाद आपकी एफआइआर पर एक एलआर नंबर दिया होगा. जो कि यह आपका केस नंबर होगा. आप अपने केस की स्थिति देखने के लिए एलआर नंबर डालकर केस की स्थिति भी देख सकते है. एक बार एफआइआर हो गया तो कार्रवाई क्या हुई है एक क्लिक पर ही पता चल जायेगा.

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