जलकर बंदोबस्ती दूसरा पट्टा अवैध – एसडीओ

खबर अपुष्ट है—-कुरसेला. गाइड बांध जल कर बंदोबस्ती मामले में राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल पूर्णिया के सहायक अभियंता ने प्रखंड मसलि कुरसेला को पत्र प्रेषित कर 30 जून 2014 को निर्गत किये गये दूसरे पट्टा को नियम विरुद्ध अवैध बताया है. सहायक अभियंता ने प्रेषित पत्र में कहा है कि गाइड बांध के जल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2014 10:02 PM

खबर अपुष्ट है—-कुरसेला. गाइड बांध जल कर बंदोबस्ती मामले में राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल पूर्णिया के सहायक अभियंता ने प्रखंड मसलि कुरसेला को पत्र प्रेषित कर 30 जून 2014 को निर्गत किये गये दूसरे पट्टा को नियम विरुद्ध अवैध बताया है. सहायक अभियंता ने प्रेषित पत्र में कहा है कि गाइड बांध के जल कर बंदोबस्ती पांच वर्षों (2013 से 2018) के लिये उपेंद्र सहनी पिता सीरण सहनी ग्राम कुरसेला थाना कुरसेला जिला कटिहार के नाम से किया गया है. जिस पर उच्चधिकारियों का आदेश प्राप्त है. जल कर बंदोबस्ती की राशि जून 2013 में जमा कर दी गयी है. वर्ष 2013 से 2016 तक का परवाना भी निर्गत है. पट्टा कबूलियत जनवरी 2013 में तात्कालिक प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री राजीव कुमार सिंह द्वारा भी प्रदान किया जा चुका है. सहायक अभियंता ने अग्रेतर कार्रवाई के लिए आदेश के प्रति थाना अध्यक्ष कुरसेला को दिये जाने का उल्लेख किया है.

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