रेल स्टेशन परिसर में वजिर्त क्षेत्र में लगता है वाहन

कटिहार: न्यू स्टेशन बिल्डिंग (जीआरपी चौक) परिसर में बेखौफ लोग वाहन लगाते हैं. इसमें मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन मुख्य है. स्टेशन परिसर में वाहनों को लगाना वजिर्त है. इसके लिए रेल प्रशासन द्वारा कई बोर्ड लगाये गये हैं. एक बोर्ड जिसमें सवारी को उतार कर चलते रहने का निर्देश है. वहीं दूसरे बोर्ड में वाहनों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 23, 2015 9:54 AM
कटिहार: न्यू स्टेशन बिल्डिंग (जीआरपी चौक) परिसर में बेखौफ लोग वाहन लगाते हैं. इसमें मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन मुख्य है. स्टेशन परिसर में वाहनों को लगाना वजिर्त है. इसके लिए रेल प्रशासन द्वारा कई बोर्ड लगाये गये हैं.
एक बोर्ड जिसमें सवारी को उतार कर चलते रहने का निर्देश है. वहीं दूसरे बोर्ड में वाहनों को खड़ी कर रखना दंडनीय है. बावजूद इसके वाहनों की भरमार रहती है. इस प्रकार नियमों को तोड़ कर वाहनों को खड़ा करने के मामले को कोई देखने वाला नहीं है. जबकि रेल पुलिस की एक्का-दुक्का सिपाही इसे रोकने के लिए अवश्य खड़े दिखते हैं. पुलिस द्वारा किये जा रहे रोक-टोक को भी दरकिनार करते हुए वाहनों को बेखौफ खड़ा कर लोग अपने कार्य के लिए चले जाते हैं. इस मामले में तब लोगों से पूछताछ की गयी, तब यह स्पष्ट हुआ कि यहां पर वाहन लगाने और पकड़े जाने पर जुर्माना की राशि वसूल किये जाने का प्रावधान है किंतु ऐसा नहीं होता है. यही कारण है कि लोग बिना डर भय के वाहनों को खड़ा करते हैं. अर्थात रेल प्रशासन द्वारा नियम बना कर बोर्ड तो लगा रखा है. लेकिन इसे दृढ़ता से लागू करने की मनसा नहीं है. हालांकि वाहनों को रखने के लिए ठेकेदारी प्रथा पर आधारित एक परिसर अवश्य बना रखा है. ज्ञात हुआ है कि उक्त परिसर में निजी वाहन छोड़ भाड़े पर चलनेवाली वाहनों को ही रखा जाता है. जबकि दो पहिया वाहन भी रखने की व्यवस्था दी जा रही है.
कहते हैं सीनियर डीसीएम
इस मामले में सीनियर डीसीएम पवन कुमार से बात करने पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर वजिर्त क्षेत्र में वाहन खड़ी करने पर पांच सौ रुपये दंड का प्रावधान है. जहां तक दंड वसूलने की बात है तो इसके लिए जीआरपी एवं आरपीएफ अधिकारी सक्षम है. फिर भी इसकी जांच कराकर कार्रवाई होगी.

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